कर्नाटक (Karnataka) के हावेरी ज़िले में कुछ लोगों ने जबरन एक होटल में घुसकर एक इंटरफेथ कपल के साथ मारपीट की थी. अब पुलिस ने आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान दर्ज कर मामले के सात आरोपियों के खिलाफ रेप की धारा में भी FIR दर्ज कर ली है. इस केस में तीन आरोपियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जबकि तीन अन्य अस्पताल में हैं.
होटल में घुसकर 7 लोगों ने महिला के साथ किया था गैंगरेप, पुलिस ने अब सुनाई पूरी कहानी
Karnataka के Haveri में मॉरल पुलिसिंग के मामले में 3 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 अन्य अस्पताल में हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. अब इस मामले में क्या पता लगा है?

इंडिया टुडे से जुड़े सगाय राज की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 7 जनवरी को घटी थी. हावेरी की हनागल तहसील के एक होटल में अल्पसंख्यक समुदाय की 26 साल की एक महिला 40 साल के एक KSRTC ड्राइवर के साथ पहुंची थी. दोनों तीन से साल से रिलेशनशिप में हैं. कपल के होटल रूम में घुसने के बाद कुछ लोगों ने रूम का दरवाजा खुलवाया और अंदर घुस गए. घटना के वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जब व्यक्ति दरवाजा खोलता है, तो हमलावर अंदर घुस जाते हैं. फिर ये सभी कपल को गांलियां देते हैं, उनसे मारपीट करते हैं.
कैसे कपल के पीछे पहुंचे थे ये लोग?इस मामले में अब पुलिस ने बताया है कि कपल के होटल के अंदर जाने के दौरान उन्हें एक ऑटो ड्राइवर ने देख लिया था. जब उसने देखा कि महिला बुर्के में है और दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ अंदर जा रही है, तो उसने आसपास के कुछ लोगों को बुला लिया.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कपल के होटल में जाने के कुछ देर बाद तीन बाइक्स से हमलावर होटल में पहुंचे. इन्होंने होटल में कपल को प्रताड़ित किया. महिला का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ गैंगरेप भी किया गया. एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि इसके बाद आरोपी, कपल को किसी अनजान जगह पर ले गए और वहां दोनों को छोड़ दिया. ये जगह होटल से करीब एक किलोमीटर दूर थी. हमलावरों ने महिला को 500 रुपये दिए और घर जाने को कहा. फिर महिला अपने पति के घर चली गई. पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं. आरोपियों के खिलाफ पहले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं है.
किन-किन धाराओं में FIR हुई?स्थानीय पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने 10 जनवरी को आरोपियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराया था. आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ. इनमें आईपीसी की धारा 354(बी) (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का उपयोग), धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का उपयोग), 363(अपहरण), 323(साधारण मारपीट), 448(घर में अतिक्रमण), 506(आपराधिक धमकी), 504(शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 143(गैरकानूनी जमावड़ा), 147(दंगा) और 149(समान्य इरादे से गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत मामला दर्ज किया गया.
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इसके बाद शुक्रवार, 12 जनवरी को हावेरी के एसपी अंशु कुमार ने बताया कि पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके CRPC की धारा- 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है. पीड़िता के बयान के मुताबिक अब इस केस में रेप की धारा (धारा-376) भी जोड़ दी है. एसपी ने आगे कहा, ‘पीड़िता ने अपने बयान में 7 लोगों पर आरोप लगाया है. इनमें से 3 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि अन्य 3 अस्पताल में हैं. डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हम बाकियों को भी गिरफ्तार करेंगे.’
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