The Lallantop

कांग्रेस को एक दिन में इनकम टैक्स के 3 नोटिस, पार्टी बोली- 'ये बीजेपी का टैक्स टेरेरिज्म है'

पार्टी ने 2017 से 2021 तक के टैक्स मामले में की गई तलाशियों के खिलाफ याचिका दायर की थी. कोर्ट ने 28 मार्च को इसे भी खारिज कर दिया. याचिका खारिज होने के बाद ही पार्टी के पास 1800 करोड़ रुपए का नोटिस आया था.

Advertisement
post-main-image
कांग्रेस का दावा IT के दो और नोटिस मिले (फोटो: आजतक)

कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से दो और नोटिस दिए गए हैं ( Congress IT notice ). ये नोटिस पार्टी को 29 मार्च, 2024 की रात में दिए गए. 29 मार्च को ही दिन में IT विभाग ने 1,800 करोड़ रुपयों का एक नोटिस दिया था ( Congress 1800 crore income tax notice ). कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रात में आए नोटिस के बारे में बताया.

Advertisement

जयराम रमेश ने मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया,

'कल रात हमें दो और नोटिस भेजे गए हैं. कांग्रेस पार्टी को टैक्स टेररिज्म का शिकार बनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों को निष्क्रिय कर देना चाहते हैं.'

Advertisement

इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दावा कि उन्हें इनकम टैक्स विभाग के नोटिस मिले हैं. नोटिस को लेकर उन्होंने कहा,

'कल रात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस मिले. मैं हैरान था. ये मामले तो पहले ही बंद हो चुके हैं. वो (बीजेपी) कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं.'

1800 करोड़ का नोटिस पहले ही...

29 मार्च, 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को नोटिस भेजा था. इस नोटिस में पार्टी को 1,823 करोड़ रुपए का भुगतान करने के आदेश थे. ये नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कांग्रेस पार्टी की याचिका खारिज करने के एक दिन बाद आया है. दरअसल, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले हुई IT रेड में करोड़ों रुपयों के लेनदेन का दावा किया गया था. पार्टी को शक था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे भारी जुर्माना और ब्याज वसूलेगा. इसे लेकर कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की थी. साथ ही पार्टी के बैंक खातों से 135 करोड़ रुपए की निकासी पर रोक लगाने की भी मांग की थी.

Advertisement

ये भी पढ़ें: महीने के 6 हजार रुपए कमाता है और IT ने 3.5 करोड़ का नोटिस भेज दिया

ITAT में अपील खारिज हो गई थी. इसके बाद पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी. जहां उन्होंने 2014 से 2017 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की गई तलाशियों को चैलेंज किया. पार्टी का कहना था कि ये कार्रवाई बहुत देर से की गई हैं. लेकिन हाई कोर्ट ने कांग्रेस की बात से असहमति जताते हुए 22 मार्च को याचिका खारिज कर दी.  इसके बाद पार्टी ने 2017 से 2021 तक के टैक्स मामले में की गई तलाशियों के खिलाफ याचिका दायर की थी. कोर्ट ने 28 मार्च को इसे भी खारिज कर दिया.

वीडियो: 'मुझ पर गरम रेत डालो...', जब बीच शूटिंग रेगिस्तान में लेटकर बोले सलमान

Advertisement