जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस फायरिंग की घटना को हेट क्राइम के एंगल से भी देखा गया था. चर्चा चली थी कि क्या वारदात के आरोपी GRP जवान चेतन सिंह ने मजहबी नफरत के चलते 3 मुस्लिम यात्रियों को गोली मारी थी. ये बहस अब फिर जो पकड़ सकती है. क्योंकि आरोपी चेतन सिंह के खिलाफ अब धारा 153 ए जुड़ गई है. बोरीवली की राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने इस केस की FIR में ये धारा जोड़ दी है. धारा 153 ए धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में लगाई जाती है.
ट्रेन फायरिंग केस: चेतन सिंह ने 4 में से 3 हत्याएं मजहबी नफरत में कीं? पुलिस ने नई धारा जोड़ी है
जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस फायरिंग की घटना को हेट क्राइम के एंगल से भी देखा गया था.


इंडिया टुडे से जुड़े सौरभ वक्तानिया की रिपोर्ट के मुताबिक, चेतन सिंह पर अब धारा 153 ए के तहत भी आरोप लगाए जाएंगे. उस पर पहले से ही भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302, आर्म्स एक्ट और रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है.
सोमवार, 7 अगस्त की सुबह चेतन सिंह को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उसकी पुलिस हिरासत को 11 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. GRP ने आरोपी की हिरासत 7 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी. उसका कहना था कि GRP को गवाहों की पहचान और CCTV फुटेज की जांच के लिए और समय की ज़रूरत है. हालांकि कोर्ट ने पुलिस को फिलहाल 4 दिन का वक्त दिया है.
उधर चेतन की पत्नी और मां भी GRP पुलिस स्टेशन पहुंचीं. वे यहां अपना बयान दर्ज़ कराएंगी. साथ ही चेतन के मेडिकल दस्तावेज भी जमा कराए जाएंगे. उनका दावा है कि चेतन सिंह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है. हालांकि पुलिस इस दावे को नहीं पचा पा रही है.
बीती 31 जुलाई की सुबह रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) के कॉन्स्टेबल चेतन सिंह ने चलती ट्रेन में अपने सीनियर ASI टीकाराम मीणा और 3 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. ये घटना जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस में तब हुई, जब ट्रेन महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन के पास थी. ASI टीकाराम मीणा अनुसूचित जनजाति से आते थे, जबकि बाकी 3 यात्री मुस्लिम समुदाय से थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन में सफर कर रहे बाकी यात्रियों ने बताया था कि चेतन ने डिब्बों में घूम-घूमकर ‘मुस्लिम’ की तरह दिखाई देने वाले लोगों को गोली मारी थी.
वीडियो: जयपुर-मुंबई ट्रेन फायरिंग के चश्मदीद ने RPF जवान चेतन सिंह के बारे में क्या बताया?


















