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इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए सरकार बड़ी छूट लेकर आई है

आपके काम की और भी कई बातें हैं, उन्हें भी जान लीजिए.

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इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ाने से सैलरी क्लास को बड़ी राहत मिलेगी. सांकेतिक फोटो: India Today
कोरोना वायरस के दौर में लोगों की कमाई-धमाई पर असर पड़ा है. ऐसे में टैक्स भरने वालों को केंद्र सरकार ने कुछ राहत दी है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दी है. इसका मतलब जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, 2020 तक फाइल करना था, उसे अब 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है. साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अगर कोई रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहता है, तो इसके लिए आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई, 2020 कर दी गई है. कुछ और छूट:  # सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (CBDT) के मुताबिक, छोटो और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए सरकार ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की सीमा भी बढ़ाई है. जिसकी सेल्फ असेसमेंट देनदारी एक लाख रुपए तक है, वो 30 नवंबर, 2020 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि अगर ये देनदारी एक लाख रुपए से ज़्यादा है, तो डेडलाइन में छूट नहीं मिलेगी. # पैन और आधार लिंक कराने की तारीख भी 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गई है. सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. # 2019-20 के लिए टैक्स में छूट पाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट की समय सीमा को भी 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है. # इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फिलहाल सिर्फ उन लोगों के लिए मौजूद है, जो असेसमेंट इयर 2020-21 के लिए ITR 1 और ITR 4 दाखिल करना चाहते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि 2020-21 के लिए ITR 1 और ITR 4 ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध है. # वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स भरने की तारीख को भी बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है. फॉर्म 16 के जारी करने की अंतिम तारीख 10 जून, 2020 की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है. # लॉकडाउन की वजह से जो लोग 31 मार्च, 2020 तक अपनी टैक्स-सेविंग एक्सरसाइज को पूरा नहीं कर पाए, उनके लिए सरकार ने तारीख 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी थी. ध्यान रहे कि वित्तीय वर्ष में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बस तारीख बढ़ाई गई है. # असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए जो टैक्सपेयर इन्वेस्टमेंट घोषित नहीं कर पाए हैं, वो 31 जुलाई तक ऐसा कर सकते हैं. # टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की तारीख भी 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाई गई है.
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