गुजरात के अहमदाबाद शहर में नगर निगम ने सड़क किनारे नॉन वेज की बिक्री पर रोक लगा दी है (साभार: इंडिया टुडे)
गुजरात में खुले में मांसाहार बेचने के खिलाफ सरकार ने मानो मुहिम छेड़ दी है. वडोदरा, राजकोट के बाद अब अहमदाबाद के म्युनिसिपिल कॉर्पोरेशन ने फरमान जारी किया है कि शहर में खुली जगहों पर नॉनवेज फूड आइटम नहीं बेचे जाएंगे. इंडिया टुडे/आजतक की खबर के मुताबिक अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमिटी ने ये नया नियम निकाला है.
100 मीटर का दायरा तय किया गया
सोमवार 15 नवंबर को टाउन प्लानिंग कमिटी की मीटिंग हुई. अध्यक्ष देवांग दानी के नेतृत्व में फैसला किया गया कि अब से शहर की मुख्य जगहों पर 100 मीटर के दायरे में किसी भी दुकान पर मांस नहीं बिकेगा. इस बारे में देवांग दानी का कहना है,
"पब्लिक रोड पर नॉनवेज आइटम बेचने की अनुमति नहीं होगी. स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मांस नहीं बिकेगा. इस नियम का पालन मंगलवार 16 नवंबर से किया जाएगा."
गुजरात के कई शहरों में भी इसी तरह के नियम इससे पहले वडोदरा और राजकोट में भी ये नियम लागू किया जा चुका है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इन शहरों के नगर निगम ने कहा है कि जिन भी दुकानों पर नॉनवेज बिकता है, फिर चाहे वे स्थायी दुकानें हों, रेडी या स्टाल हों, सभी को Non-Veg को ढक कर रखना है. रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम का ये भी कहना है कि इन दुकानों से निकलने वाला धुआं सेहत के लिए नुकसानदेह होता है. वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष हितेन्द्र पटेल ने गुरुवार 11 नवंबर को कहा था,
"अगर सड़क किनारे बनी दुकानों और स्टॉल वालों ने नॉन-वेज को नहीं ढका तो उनको वहां से दुकानें हटानी होंगी. सालों से मीट, मछली, अंडों को दुकान पर खुला रखा जाता है. लेकिन अब ये और नहीं चलेगा."
सीएम भूपेंद्र पटेल क्या बोले? राज्य के कई शहरों में इस तरह के नियमों के लागू होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी बयान जारी किया. उनका कहना है,
"यहां सवाल वेज या नॉनवेज का नहीं है. लोगों को पूरी स्वतंत्रता है वो जो भी खाना चाहें खा सकते हैं. लेकिन जो भी खाद्य पदार्थ (Non-Veg) बिक रहा है, वो साफ और सुरक्षित हो, साथ ही सड़कों पर इन दुकानों की वजह से ट्रैफिक को किसी तरह की दिक्कत ना हो."
नॉनवेज खाने की बिक्री पर इस तरह के प्रतिबंध पहले भी लगाए जा चुके हैं. उत्तर प्रदेश के मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, नैमिषारण्य,
देवबंद और देवा शरीफ जैसे धार्मिक स्थलों के आसपास मीट और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में भी मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. इसके विरोध में उत्तराखंड के हाई कोर्ट में दो याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है.