कभी ‘की की डू यू लव मी’ के चक्कर में चलती गाड़ी से उतरकर नौजवान अपना ‘हुनर’ दिखाते हुए वीडियो बनाते है, तो कभी बीच हाइवे पर गाड़ी रोक देते हैं. लेकिन जब ये सब पुलिस के पास पहुंचता है, तो पुलिस ‘कलाकारी’ का सारा हिसाब चुकता करवा लेती है. इसी कड़ी में एक लड़की बीच हाइवे पर गाड़ी रोककर रील बना रही थी. ये रील उसे 17,000 रुपये की पड़ गई.
हाइवे पर गाड़ी रोक रील बना रही थी लड़की, पुलिस तगड़ा चालान काट देगी सोचा ना होगा
पुलिस ने कहा कि ऐसा करने से हादसे की आशंका रहती है.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. वीडियो में एक लड़की लाल रंग की कार के आगे खड़ी होकर रील बना रही थी. पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि ये वीडियो गाजियाबाद के एलिवेटेड हाइवे का है. बताया जा रहा है कि वीडियो करीब एक हफ्ता पुराना है, जिसे तीन दिन पहले ही रील वाली लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था.
गाजियाबाद पुलिस के पास वीडियो पहुंचने के एक घंटे के अंदर ही कार्रवाई की गई. गाजियाबाद के एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि ट्रैफिक नियमों तोड़ने के लिए गाड़ी का चालान किया गया है. मामले में मोटर वीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि आमतौर पर एलिवेटेड हाइवे से गाड़ियां तेज रफ्तार से निकलती हैं. ऐसे में बीच सड़क पर गाड़ी रोककर रील बनाने से हादसा होने की आशंका रहती है. इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है.
रामानंद कुशवाहा ने बताया कि गाजियाबाद का ये एलिवेटेड हाइवे रील बनाने का हॉट स्पॉट बन गया है. हालातों को देखते हुए एलिवेटेड हाइवे पर पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है. उन्होंने बताया कि जरुरी हुआ तो लड़की को गिरफ्तार भी किया जाएगा. हालांकि, अभी लड़की को 17000 रुपए का चालान थमाया गया है.
अपनी वीडियो में ये नहीं किया तो जुर्माना लग जाएगा.
अब सोशल मीडिया पर अगर जानी-मानी हस्तियां जिन्हें हम इंफ्लूएंसर कहते हैं. सरकार ने उनके लिए नया नियम बनाया है. नियम ये कि उन्हें अब अपनी ऑडियंस को अपने कंटेंट में जारी किए गए एड में प्रोडक्ट से जुड़ी हर तरह की जानकारी देनी होगी. ये इस लिए किया गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर इंफ्लूएंसर्स जाने-अनजाने में कई बार बहकाने वाले एड्स को बढ़ावा दे देते हैं. और इन एड्स के चलते लोगों का काफी नुकसान भी हो जाता है. नियमों के मुताबिक पहली बार गलती करे पर 10 लाख का जुर्माना लगेगा और अगर बार बार ऐसा किया तो 50 लाख तक जुर्माना लग सकता है और साथ ही एड्स प्रमोट करने पर 6 साल का बैन भी लग सकता है.
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