दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 15 जून को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को नोटिस जारी कर कोर्ट प्रोसीडिंग का वीडियो हटाने का निर्देश दिया है. यह वीडियो तब का है. जब ED ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. और फिर उन्होंने कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखा था. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी वीडियो हटाने का निर्देश दिया है.
HC का सुनीता केजरीवाल को आदेश, अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो तुरंत डिलीट करने को कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी को एक वीडियो हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी वीडियो हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने एडवोकेट वैभव सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
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जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की बेंच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को निर्देश दिया कि उनके संज्ञान में वीडियो से जु़ड़ा कोई भी कंटेंट आए तो उसे हटा दें. कोर्ट ने दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी वीडियो हटाने का निर्देश दिया है.
इंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा और कनु शारदा की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने एडवोकेट वैभव सिंह की जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. यह वीडियो 28 मार्च का है. केजरीवाल ने स्पेशल जस्टिस (PC ACT) कावेरी बावेजा के सामने अपना पक्ष रखा था. तब ED ने गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार उन्हें कोर्ट में पेश किया था.
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वैभव सिंह ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना पक्ष रखा. AAP और दूसरे विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल्स ने कोर्ट प्रोसीडिंग की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली. और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर दिया. उन्होंने आगे बताया कि सुनीता केजरीवाल ने एक यूजर द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी रिपोस्ट किया था.
वैभव सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021' का हवाला देते हुए कहा कि इसके मुताबिक कोर्ट की प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग बैन है. और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और जजों की इमेज खराब करने की कोशिश है.
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