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'इतनी रैलियां की, बीमार तो नहीं लगते', केजरीवाल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने कहा

Liquor Policy Case: Rouse Avenue Court की जज ने कहा कि कुछ मामूली मेडिकल टेस्ट करने के लिए अंतरिम जमानत मांगने का आधार काफी कमजोर है.

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delhi court denies kejriwal interim bail says extensive campaigning shows no serious disease
कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से मना किया (फाइल फोटो- आजतक)
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ज्योति जोशी
6 जून 2024 (Updated: 6 जून 2024, 10:11 AM IST) कॉमेंट्स
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दिल्ली कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अंतरिम जमानत (Interim Bail Plea Rejected) देने से मना कर दिया है. दरअसल केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी. याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान केजरीवाल ने जमकर प्रचार किया जिससे पता चलता है कि वो किसी गंभीर या खतरे वाली बीमारी से पीड़ित नहीं है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि टाइप-2 डायबिटीज को इतनी गंभीर बीमारी नहीं कहा जा सकता है कि केजरीवाल को जमानत दे दी जाए. कोर्ट ने कहा,

अरविंद केजरीवाल ने व्यापक प्रचार दौरे और संबंधित बैठकें-कार्यक्रम किए जिससे संकेत मिलता है कि वो किसी भी गंभीर या 'जीवन के लिए खतरा' वाली बीमारी से पीड़ित नहीं हैं. आवेदक के मुताबिक वो बीमारी के 'निदान' के लिए अंतरिम जमानत चाहता है. इसे राहत के लिए प्रार्थना का वैध आधार नहीं कहा जा सकता है. खासकर तब जब इस चिंता को हिरासत में रहने के दौरान भी संबोधित किया जा सकता है.

जज ने कहा कि कुछ मामूली मेडिकल टेस्ट करने के लिए अंतरिम जमानत मांगने का आधार काफी कमजोर है. कहा गया कि वो सभी टेस्ट हिरासत में रहने के दौरान किए जा सकते हैं.

इसके साथ ही कोर्ट ने हिरासत में केजरीवाल के स्वास्थ और जांच को लेकर कुछ आदेश भी दिए. कहा गया कि केजरीवाल की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को तुरंत संबोधित करने के लिए फिर से एम्स के मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए. जेल अधिकारी से सुनिश्चित करने को कहा है कि केजरीवाल के मेडिकल टेस्ट बिना किसी देरी के करवाए जाएं. टेस्ट रिपोर्ट आने पर मेडिकल बोर्ड से जरूरी इलाज प्रेस्क्राइब करने और जेल अधिकारी से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि इलाज तुरंत किया जाए.

ये भी पढ़ें- तिहाड़ जेल पहुंचे अरविंद केजरीवाल, सरेंडर करने से पहले क्या-क्या किया? 

कोर्ट ने केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इसके बाद उन्हें वेकेशन जज के सामने पेश किया जाएगा. केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी.

शराब नीति मामले में ED ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 01 जून तक अंतरिम जमानत दी थी. दो जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया. ED की ताजा चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल के साथ-साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है.

वीडियो: CM अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव नतीजे के अगले दिन ही कोर्ट ने क्या झटका दे दिया?

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