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दुमका पेट्रोल कांड के दोनों आरोपी दोषी करार, सोती अंकिता सिंह को लगा दी थी आग

23 अगस्त, 2022 को 12वीं में पढ़ने वाली अंकिता को जला दिया था. लड़की का शरीर 90 प्रतिशत तक जल चुका था. 28 अगस्त को अंकिता की रांची के रिम्स हॉस्पिटल में मौत हो गई थी.

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झारखंड के दुमका में अंकिता की हत्या का मामला, कोर्ट ने आरोपी शाहरुख को दोषी माना (फाइल फोटो: आजतक)
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सत्यजीत कुमार

झारखंड के चर्चित अंकिता सिंह की हत्याकांड के मामले (Ankita murder case in Dumka) में दो आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. ये दुमका का वही पेट्रोल कांड है, जिसमें 12वीं में पढ़ने वाली अंकिता की मौत हो गई थी. इस मामले में दुमका के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन्स जज-I रमेश चंद्रा ने आरोपी शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी पाया. आजतक के सत्यजीत कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों को 28 मार्च को सजा सुनाई जाएगी. 

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साल 2022 का मामला

23 अगस्त, 2022 को शाहरुख हुसैन नाम के शख्स ने अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी. अंकिता उस वक्त सो रही थी. उसकी हत्या में नईम अंसारी ने भी शाहरुख की मदद की थी. अंकिता को गंभीर हालत में सबसे पहले दुमका के फुलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. अंकिता का शरीर 90 प्रतिशत तक जल चुका था. बाद में अंकिता को बेहतर इलाज के लिए रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) रेफर किया गया था. हालांकि, 28 अगस्त को अंकिता की मौत हो गई थी.

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घटना के सामने आते ही दुमका में लोग सड़कों पर उतर आए थे. प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की गई थी. वहीं पुलिस पर लापरवाही बरतने और अपराध करने वालों को बचाने के आरोप लगाए गए थे. दुमका के DSP नूर मुस्तफा को निलंबित कर दिया गया था.

मौत से पहले अंकिता का बयान

अंकिता ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में कहा था कि शाहरुख हुसैन उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था. उस पर रिलेशनशिप में आने का दबाव बना रहा था. पुलिस ने शाहरुख को अंकिता की मौत से पहले गिरफ्तार कर लिया था. वहीं नईम अंसारी को पुलिस ने बाद में पकड़ा था.

अंकिता की हत्या के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. झारखंड के गृह सचिव और DGP को समन जारी कर केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में SIT गठित की गई थी. 

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अब इस मामले में दुमका के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन्स जज-I रमेश चंद्रा ने 19 मार्च को शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी को दोषी माना है. दोनों को 28 मार्च को सजा सुनाई जाएगी.

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