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हिंसा के बाद बहराइच की 'ओर' बुलडोजर, किस-किस के घर चस्पा PWD का नोटिस?

PWD ने बहराइच में 20 मुस्लिम घरों और तीन हिंदू घरों को अवैध निर्माण का नोटिस दिया है.

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सांकेतिक तस्वीर. (फोटो- PTI/आजतक)

यूपी के बहराइच में हिंसा के बाद अब प्रशासन बुलडोजर पर सवार होता नज़र आ सकता है. खबर है कि लोक निर्माण विभाग (PWD) ने बहराइच में 20 मुस्लिम घरों और तीन हिंदू घरों पर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा कर दिया है. 17 अक्टूबर को राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बहराइच से ये नया अपडेट आया है.

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13 अक्टूबर, 2024 की शाम बहराइच के रेहुआ मंसूर गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी. आरोप है कि जुलूस में शामिल राम गोपाल ने दूसरे समुदाय के एक घर की छत पर जाकर नारेबाजी की और भगवा झंडा लहराया. उसने वहां पहले से लगे एक झंडे को भी निकाल दिया. आरोप है कि इसके बाद ही राम गोपाल को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई.

इंडिया टुडे से जुड़े समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और अन्य के घर पर लगाए गए नोटिस में कहा गया है,

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निर्माण 'अवैध' है. क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के केंद्रीय बिंदु से 60 फीट के भीतर बनाया गया था, जिसकी अनुमति नहीं है. इसलिए, आपको सूचित किया जाता है कि यदि यह निर्माण जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच या संबंधित विभाग की इजाजत से किया गया है, तो उसकी मूल कॉप तुरंत उपलब्ध कराएं.

इसके अतिरिक्त, आपको तीन दिन के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटाना होगा. अन्यथा, पुलिस व प्रशासन के सहयोग से अवैध निर्माण को हटाया जाएगा तथा इस कार्रवाई पर होने वाले खर्च की वसूली राजस्व के माध्यम से आप से की जाएगी.

17 अक्टूबर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हत्या के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस दौरान सरफराज़ और मोहम्मद तालीम नाम के दो आरोपियों के पैर में गोली लगी. आजतक की खबर के मुताबिक आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे. जानकारी के मुताबिक नेपाल सीमा के नज़दीक हांडा बसेहरी नहर के पास पुलिस और आरोपियों के बीच एनकाउंटर हुआ.

फिलहाल 13 अक्टूबर को हुई हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोज़र का घतरा मंडरा रहा है. यूपी समेत कई राज्यों में अपराध के बाद आरोपियों के घर पर बुलडोज़र चल चुका है. हालांकि, बीते 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है या फिर दोषी साबित हो चुका है, तो उसके खिलाफ बदले के तौर पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती.

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