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अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, HC ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Arvind Kejriwal ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. AAP सूत्रों के मुताबिक अब केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं.

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कोर्ट ने कहा कि जांच और पूछताछ से CM केजरीवाल को छूट नहीं मिल सकती है. (फोटो: इंडिया टुडे)
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संजय शर्मा

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi high Court) से अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Bail) को राहत नहीं मिली है. दिल्ली की नई शराब नीति (Delhi Liquor Policy) केस में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी थी. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि CM केजरीवाल को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है. ऐसे में किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता.

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'ED के पास सबूत, CM को छूट नहीं दे सकते'

इस मामले में 9 अप्रैल की दोपहर साढ़े तीन बजे के बाद जज ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया. जज ने कहा कि ये अर्जी जमानत के लिए नहीं है. याचिका में केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि ED ने जानबूझकर चुनाव के वक्त CM केजरीवाल को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी का समय जांच एजेंसी तय करती है.

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कोर्ट ने कहा कि ये केस केंद्र और केजरीवाल के बीच का नहीं है. ED के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. ऐसे में जांच और पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती. हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत बिना राजनीति से प्रभावित हुए कानून के हिसाब से काम करती है. कोर्ट का काम कानून लागू करना है. 

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गवाहों के बयान पर सवाल उठाए थे. कहा था कि उनके बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता. इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के बयान के आधार पर ED दलीलें दे रही है, उनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराए गए थे.

अब क्या करेंगे CM अरविंद केजरीवाल?

आम आदमी पार्टी (AAP) सूत्रों के मुताबिक अब केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. वो कल यानी 10 अप्रैल को ही हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. 

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इससे पहले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में एक हफ्ते के अंदर कोर्ट के दो फैसले आए हैं. सुप्रीम कोर्ट से AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत मिली है और जमानत मिली. वहीं BRS नेता के. कविता को राउज एवेंन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. के. कविता की न्यायिक हिरासत 8 अप्रैल को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई.

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