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दिल्ली मेट्रो में झगड़ा, तमाशा करने वाले 1600 लोगों का DMRC ने 'हिसाब' कर दिया

DMRC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिर्फ रील बनाने वाले लोगों का डेटा अलग से उपलब्ध नहीं है. लेकिन डेटा में मेट्रो में उपद्रव पैदा करना, मेट्रो के फर्श पर बैठना, मेट्रो के अंदर खाना खाना जैसे अपराध भी शामिल हैं.

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DMRC ने मेट्रो में रील बनाने वाले और उपद्रव करने वाले 1600 लोगों के खिलाफ़ मामला दर्ज किया है.

Delhi Metro Reels तो आप आए दिन देखते हैं. कभी किसी का डांस तो कभी किसी की लड़ाई. लेकिन अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने मेट्रो में रील बनाने वाले और उपद्रव करने वाले 1600 से ज्यादा लोगों के खिलाफ़ मामला दर्ज किया है. ये मामले सिर्फ अप्रैल से जून महीने के बीच दिल्ली मेट्रो में हुए झगड़ों और तमाशों को लेकर दायर किए गए हैं.

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न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए DMRC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिर्फ रील बनाने वाले लोगों का डेटा अलग से उपलब्ध नहीं है. लेकिन डेटा में मेट्रो में उपद्रव पैदा करना, मेट्रो के फर्श पर बैठना, मेट्रो के अंदर खाना जैसे अपराध भी शामिल हैं.

डेटा के अनुसार, मेट्रो रेलवे (संचालन एवं रखरखाव) अधिनियम की धारा 59 के तहत उपद्रव करने पर 1,647 जुर्माने जारी किए गए. पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 1,600 थी. DMRC ने अप्रैल में 610, मई में 518 और जून में 519 मामले दर्ज कर संबंधित लोगों के खिलाफ जुर्माने जारी किए हैं. डेटा के अनुसार पिछले साल यह संख्या क्रमशः 528, 485 और 587 थी.

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DMRC के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने पुष्टि की है कि उन्होंने मेट्रो क्षेत्र में उपद्रव मचाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया है. विकास ने कहा,

"हम जुर्माना इसलिए लगाते हैं ताकि मेट्रो परिसर में ऐसी घटनाए न हों. कोई मेट्रो में उपद्रव करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना हमारा हक है. हम उन्हें दंडित भी करते हैं. लेकिन मेट्रो में एक दिन में 67 लाख यात्री आते-जाते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की निगरानी करना आसान नहीं है. हमारे लिए यह समस्या है कि हमारे पास हर कोने की जांच करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है. हमारे पास CCTV निगरानी है. इसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि परिसर में कुछ हुआ है या नहीं."

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DMRC ने कई मेट्रो स्टेशनों पर पोस्टर भी लगाए हैं, जिनमें यात्रियों को रील बनाने और असुविधा पैदा करने से रोका गया है. 

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