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'200 रुपए के GST बिल पर 1 करोड़ का इनाम', सरकार ये क्या योजना लाई है?

हर महीने करोड़ों के इनाम देगी सरकार, 1 सितंबर 2023 से स्कीम लॉन्च हो रही है...

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GST देकर इनाम पाने की ये स्कीम, टैक्स चोरी रोकने के लिए है (फोटो सोर्स - आजतक)

1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार मेरा बिल मेरा अधिकार (Mera Bill Mera Adhikaar ) नाम से एक GST से जुड़ी स्कीम लॉन्च कर रही है. इस स्कीम के जरिए सिर्फ 200 रुपए की खरीदारी करके एक करोड़ रुपये तक के नकद इनाम जीतने का मौका मिलेगा. इनाम के लिए केंद्र सरकार इस स्कीम को राज्य सरकारों के सहयोग से लॉन्च करने जा रही है.

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कैसे मिलेगा इनाम?

सरकार इस स्कीम को इसलिए शुरू कर रही है, ताकी हर खरीद के लिए GST बिल मांगने के चलन को बढ़ावा दिया जा सके. सरकार का मानना है कि इससे टैक्स चोरी या टैक्स से जुड़ी हेराफेरी के मामलों में कमी आएगी. इकनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, बीते महीने GST काउंसिल की 50वीं बैठक हुई थी. बैठक में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि जांच में ये सामने आया है कि 25 फीसद GST अकाउंट मौजूद नहीं हैं या फिर 15 हजार करोड़ की टैक्स चोरी के बाद गायब हो गए हैं.

इस स्कीम के तहत लोगों को 200 रुपये या उससे ज्यादा के सामान की खरीद पर GST चालान को अपलोड करना होगा. खबरों के मुताबिक, लकी ड्रॉ की व्यवस्था से इनाम के लाभार्थी चुने जाएंगे. हर तीन महीने में ऐसे लकी ड्रॉ होंगे, जिनसे 1 करोड़ रुपए तक का प्राइज जीतने का मौका मिलेगा.

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इन राज्यों में होगी शुरुआत

आजतक की एक खबर के मुताबिक, इस स्कीम को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों- पुड्डुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव में लॉन्च किया जा रहा है. GST सप्लायर्स की ओर से ग्राहकों को जारी सभी B2C (बिजनेस टू कस्टमर) एन्वॉइस इस स्कीम के लिए मान्य होंगे. बस ये एन्वॉइस कम से कम 200 रुपए के होने चाहिए.

कैसे अपलोड करना होगा बिल?

जहां भी इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है. वहां के खरीदारों को एन्वॉइस को अपलोड करने के लिए 'Web.merebill.gst.gov.in' पोर्टल पर मौजूद 'मेरा बिल मेरा अधिकार' सेक्शन पर जाना होगा. यहां बिल को अपलोड किया जा सकता है. हालांकि, चालान को अपलोड करने के लिए सरकार ने लिमिट भी तय की है. अपलोड करने के दौरान ग्राहकों को सामान विक्रेता का GSTIN, चालान नंबर, चालान की तारीख, उसकी वैल्यू और ग्राहक के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जैसी कुछ जरूरी डिटेल्स मुहैया करानी होंगी.

चालान अपलोड करने की लिमिट

स्कीम की गाइडलाइंस के मुताबिक, एक व्यक्ति एक महीने में 25 तक चालान अपलोड कर सकता है. जितने भी चालान अपलोड होंगे. उन्हें एक एक्नॉलेजमेंट रिफरेंस नंबर (ARN) दिया जाएगा. इसी नंबर का इस्तेमाल इनाम के लिए होने वाले लकी ड्रॉ के लिए किया जाएगा. नियमों के अनुसार, पिछले महीने के दौरान जारी किए गए सभी B2C चालान, जो अगले महीने की तारीख तक अपलोड किए जाएंगे. वही लकी ड्रॉ में शामिल होंगे.

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इन बातों का रखें ध्यान

सिस्टम किसी भी तरह के फर्जी या डुप्लिकेट GSTIN चालान को अस्वीकार करेगा. विजेताओं को इनाम की सूचना देने के लिए ऐप या वेबसाइट पर पुश नोटिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा. बैंक खाते के जरिए ही इनाम जीतने वाले को इनाम की रकम ट्रांसफर की जाएगी. इनाम जीतने वाले व्यक्ति को ऐप या वेब पोर्टल के जरिए पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर और अपने बैंक अकाउंट की जानकारियां भी देनी होंगी. ये काम नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिनों के अंदर करना होगा.

वीडियो: खर्चा-पानी: GST को लेकर केन्द्र सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है?

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