सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 7 नवंबर को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर कहा कि पायलट-इन-कमांड को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने साफ किया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी पायलट के खिलाफ कोई आरोप नहीं है. पूरी रिपोर्ट देखिए.
'पायलट को दोष नहीं दिया जा सकता...', एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हादसे के लिए पायलट को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
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