8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा था. सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को "अवैध और गलत" करार दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठ सकते. यह मामला तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का हिस्सा है. क्या है पूरी खबर और क्या विवाद है राज्यपाल और तमिलनाडु सीएम के बीच, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो.
कोर्ट में आज: तमिलनाडु के गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है?
कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठ सकते.
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