सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता विधायक/सांसदों पर लगाए जाने वाले छह साल के बैन पर सवाल उठाया है. कोर्ट ने कहा कि उसे दोषी ठहराए गए विधायकों को सिर्फ छह साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने में कोई लॉजिक नहीं दिखता. साथ ही कोर्ट ने सजा पाए विधायकों और सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है. एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 2016 में सजा पाए विधायक/सांसदों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए एक जनहित याचिका दायर की थी. 2016 से लंबित इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच क्या कहा जानने के लिए देखें वीडियो.
सजायाफ्ता विधायक/सांसदों पर बैन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र क्या जवाब मांगा?
सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता विधायक/सांसदों पर लगाए जाने वाले छह साल के बैन पर सवाल उठाया है. कोर्ट ने कहा कि उसे दोषी ठहराए गए विधायकों को सिर्फ छह साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने में कोई लॉजिक नहीं दिखता.
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