15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के मार्च से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी न्यायपालिका को डरा-धमका नहीं सकता. वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने अदालत परिसर में राजनीतिक जुलूस निकालने पर सवाल उठाए. कोर्ट ने प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया. वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि 10 अक्टूबर को दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट बंद करने के मामले में सरकार ने माफी नहीं मांगी है.
सुप्रीम कोर्ट मार्च पर राहुल गांधी को सफाई देनी होगी, सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा?
राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया और न्यायपालिका को डराने पर सख्त टिप्पणी की.
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