वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बुधवार, 3 सितंबर 2025 को एक बड़ा सुधार हुआ. जीएसटी परिषद ने 5% और 18% की सरलीकृत दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दे दी है. इस बदलाव का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम करना और व्यवसायों के लिए अनुपालन को सरल बनाना है. यह 22 सितंबर से प्रभावी होगा. अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें.
सरकार ने लोगों को दिया फेस्टिवल गिफ्ट, GST की दरों में बदलाव
इस बदलाव का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर कर का बोझ कम करना है.
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