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‘तिरंगा मार्च निकाला तो होगी कार्रवाई’, अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने क्या नोटिस दिया?

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी के ‘लहराओ तिरंगा’ प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत को दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिया.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने वाले ‘लहराओ तिरंगा’ प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता अभिजीत दिपके इस प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं. दशहरे के त्योहार के दौरान कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताते हुए पालिका बाजार के दुकानदारों ने याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए जरूरी सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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