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'पति को नपुंसक कहना मानहानि नहीं, अगर... ', कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी को दी राहत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पति को ‘नपुंसक’ कहना मानहानि नहीं है.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पति को ‘नपुंसक’ कहना मानहानि नहीं है, अगर मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होती है. कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में समन जारी करने के आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की. ये केस एक महिला के खिलाफ था, जिसने अपने पति पर शारीरिक रूप से अक्षम होने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने माना कि ये बयान पति के प्रति बिना किसी दुर्भावना और अच्छी नीयत से दिया गया है. देखें वीडियो.
 

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