The Lallantop
Logo

एफआईआर में जाति का जिक्र किया तो High Court ने UP DGP से क्या पूछ लिया?

कोर्ट ने कहा कि जाति का उल्लेख करने से समाज में भेदभाव और पूर्वाग्रह को बढ़ावा मिल सकता है.

Advertisement

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी से पूछा है कि एफआईआर में संदिग्धों की जाति का उल्लेख करने की क्या जरूरत है? कोर्ट ने कहा कि जाति का उल्लेख करने से समाज में भेदभाव और पूर्वाग्रह को बढ़ावा मिल सकता है. इस पर चिंता जताते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा कि पुलिस को यह स्पष्ट करना होगा कि एफआईआर में जाति लिखने से किसे फायदा होता है और इससे क्या लाभ होता है. कोर्ट ने डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर इस पर जवाब देने का आदेश दिया है. क्या है पूरी खबर, क्या कहा कोर्ट ने, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो.

Add Lallantop as a Trusted Sourcegoogle-icon
Advertisement

Advertisement
Advertisement