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मुंबई एयरपोर्ट के पास जिस धार्मिक ढांचे को 'मस्जिद' बताया गया उसे हटाया जाएगा

Mumbai airport mosque: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के VIP अराइवल और टैक्सी स्टैंड एरिया बनी कथित मस्जिद पर अब कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. MMRDA ने बताया है कि मस्जिद के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई थी.

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एयरपोर्ट के पास मस्जिद बनाई गई थी. (फोटो-इंडिया टुडे/सांकेतिक फोटो)

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  • महाराष्ट्र रीजनल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के VIP अराइवल और टैक्सी स्टैंड क्षेत्र में स्थित अवैध मस्जिद को हटाने का आदेश दिया है।
  • यह कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि MMRDA को उस मस्जिद के निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी और एयरपोर्ट परिसर में धार्मिक स्थलों के लिए कोई साइट आवंटित नहीं है।
  • MMRDA ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को मस्जिद हटाने की प्रक्रिया पूरी करने और दो हफ्ते के अंदर अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा है।

मुंबई एयरपोर्ट के पास मस्जिद जैसे धार्मिक ढांचे को हटाने का निर्देश दिया गया है. महाराष्ट्र रीजनल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने बताया है कि ढांचे के निर्माण के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई थी. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता किरीट सौमेया ने यह मुद्दा उठाया था.

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मुंबई एयरपोर्ट के पास बनी ‘मस्जिद’ हटेगी

किरीट सौमेया ने 3 सितंबर को अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट परिसर का दौरा किया था. उन्होंने बताया कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के VIP अराइवल और टैक्सी स्टैंड एरिया के पास एक ‘मस्जिद’ बनी है. जिस पर अब MMRDA का भी जवाब आया है.

MMRDA ने क्या कहा?

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बीजेपी नेता ने 10 सितंबर को एक्स पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि MMRDA को स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं थी. उन्होंने लिखा,  

"MMRDA (महाराष्ट्र सरकार) का कहना है कि यह एक अवैध मस्जिद है. इसके लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई थी. MMRDA ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) से कहा है कि वे इस अवैध ढांचे/मस्जिद को तुरंत गिरा दें.

मैंने MIAL और MMRDA से अनुरोध किया है कि वे इसके पीछे शामिल ट्रस्टियों और लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करें."

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जारी किया गया पत्र (फोटो-एक्स)

किरीट सौमेया ने अपनी पोस्ट के साथ एक पत्र भी साझा किया. 8 सितंबर को लिखे अपने पत्र में MMRDA ने बताया कि उन्हें मुंबई एयरपोर्ट के T2 पर VIP अराइवल/टैक्सी स्टैंड एरिया के पास मौजूद एक संरचना/मस्जिद के बारे में शिकायत मिली थी. नोटिफाइड एरिया में IDP के तहत सार्वजनिक पूजा स्थल के लिए किसी साइट या प्लॉट का प्रावधान नहीं है.

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अथॉरिटी ने बताया कि OMDA के तहत एयरपोर्ट परिसर के नोटिफाइड एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की प्लानिंग, डेवलपमेंट और रखरखाव की जिम्मेदारी MIAL की है. OMDA यानी ऑपरेशन्स, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट.

पत्र में आगे लिखा,

“आपको निर्देश दिया जाता है कि नोटिफाइड एरिया में मौजूद स्ट्रक्चर को हटाने के लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई करें. और जल्द से जल्द अनुपालन की रिपोर्ट दें.”

'दो हफ्ते के अंदर कार्रवाई की उम्मीद'

इंडिया टुडे के पत्रकार दिवेश से बात करते हुए किरीट सौमेया ने कहा, “मुंबई एयरपोर्ट पर अवैध मस्जिद 'लैंड जिहाद' के ऊपर अब महाराष्ट्र सरकार के MMRDA ने मुंबई एयरपोर्ट कंपनी को नोटिस भेजा है. सरकार ने कहा कि इस प्रकार की मस्जिद को कोई अनुमति नहीं दी गई है. यह अवैध है और इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आदेश मुंबई एयरपोर्ट इंडिया लिमिटेड को दिए गए हैं.”

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इससे पहले किरीट नेता ने 8 सितंबर को भी मस्जिद से जुड़ा एक पोस्ट किया था. एक्स पर उन्होंने कहा था कि MMRDA ने स्ट्रक्चर के संबंध में एक शो-कॉज नोटिस जारी किया है. और दो हफ्ते के अंदर आगे की कार्रवाई की उम्मीद है.

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