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‘बैठकर बात..’, कुत्ते की कस्टडी को लेकर महुआ मोइत्रा से हाई कोर्ट ने और क्या कहा?

हेनरी की कस्टडी का मामला 2023 से कोर्ट में है. देहाद्रई का कहना है कि उन्होंने ही हेनरी को खरीदा था और वो उसके असली मालिक हैं. जबकि महुआ का दावा है कि हेनरी उनका है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में महुआ से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 में होगी. (फोटो- X)

दिल्ली हाई कोर्ट ने पालतू रॉटवीलर कुत्ते हेनरी की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद पर सुनवाई की. TMC सांसद महुआ मोइत्रा और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रई (Jai Dehadrai Mahua Moitra pet dog custody battle) के बीच हेनरी को लेकर विवाद चल रहा है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से कहा कि वो आपस में बैठकर इस मसले को क्यों नहीं सुलझा सकते.

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बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जज मनोज जैन ने सुनवाई के दौरान कहा,

"आप दोनों एक साथ बैठकर इसे क्यों नहीं सुलझाते? महुआ इस मुकदमे में क्या राहत चाहती हैं?"

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ये विवाद तब शुरू हुआ जब महुआ मोइत्रा और जय अनंत देहाद्रई का रिलेशन टूटा. इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे पर हेनरी को "चुराने" का आरोप लगाया. महुआ ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में हेनरी की शेयर्ड कस्टडी के लिए मुकदमा दायर किया था. जिसके बाद देहाद्रई ने साकेत कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें दोनों पक्षों को इस मामले को सार्वजनिक करने से रोका गया था. देहाद्रई का दावा है कि ये ऑर्डर उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है.

मार्च के आदेश में ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे के दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि,

"ये सुनिश्चित किया जाए कि वर्तमान कार्यवाही को किसी भी तरह से प्रचारित नहीं किया जाएगा."

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इसको लेकर देहाद्रई ने तर्क दिया कि इस तरह के "गैग ऑर्डर" से उन्हें सार्वजनिक डोमेन में किसी के सामने मोइत्रा के मुकदमे के अस्तित्व का खुलासा करने से रोक दिया गया है. देहाद्रई ने कहा कि उन्होंने पहले भी इस मामले के बारे में X पर एक पोस्ट किया था. लेकिन इसमें इसकी डिटेल शामिल नहीं थी.

हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इस पोस्ट को अपने मार्च के आदेश का उल्लंघन बताया और देहाद्रई को किसी भी तरह की पोस्ट करने से रोक दिया. देहाद्रई ने बताया कि उन्होंने इसके बाद अपनी सोशल मीडिया पोस्ट हटा ली थी.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में देहाद्रई ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पहले मौखिक रूप से उनसे अपनी शिकायत वापस लेने को कहा था. जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की.

देहाद्रई के वकील संजय घोष ने कहा कि उनके क्लाइंट को मामले के बारे में बात करने से नहीं रोका जा सकता. घोष ने तर्क दिया,

"मेरे खिलाफ एक तुच्छ मामला दर्ज किया गया है, और मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता. मैं इस पर चर्चा नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में लिख नहीं सकता? मुकदमे की निष्पक्षता के लिए ये कहां आवश्यक है? वो एक सांसद हैं. क्या एक सांसद एक सामान्य इंसान पर उच्च अधिकार का दावा कर सकता है? और मेरे द्वारा दायर किए गए किसी भी मामले को दबा दिया जाएगा?"

मामला 2023 से कोर्ट में है

हेनरी की कस्टडी का मामला 2023 से कोर्ट में है. देहाद्रई का कहना है कि उन्होंने ही हेनरी को खरीदा था और वो उसके असली मालिक हैं. जबकि महुआ का दावा है कि हेनरी उनका है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में महुआ से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को होगी.

सितंबर 2023 में महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर देहाद्रई के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कराया था. महुआ ने हेनरी की कस्टडी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को उनके घर भेजा था. जिसे देहाद्रई ने नहीं माना था. उसी साल नवंबर में देहाद्रई ने दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दी थी. जिसमें आरोप लगाया था कि तृणमूल सांसद उन्हें डराने के लिए अपने पालतू जानवर का इस्तेमाल उनके आवास पर आने के लिए कर रही हैं.

वीडियो: महुआ मोइत्रा की अमित शाह पर टिप्पणी से विवाद, BJP ने पुलिस में दर्ज कराई FIR

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