भारतीय रेलवे एक नया नियम (Indian Railway New Rule) लागू करने की तैयारी में है. यह नियम एयरलाइंस की तरह ही होगा. यानी अब तय किए गए मानकों के हिसाब से ही भारतीय रेल में यात्री अपने साथ सामान ले जा सकेंगे (Railway Luggage Rule). अगर तय लिमिट से ज्यादा सामना हुआ तो यात्रियों पर पर जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है.
ट्रेन पर लागू होगा हवाई जहाज वाला नियम, ज्यादा सामान हुआ तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा!
Indian Railway अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी यात्री के पास तय लिमिट से ज्यादा वजन का बैग या ब्रीफकेस पाया गया, तो उन पर जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है.

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ही ये नियम लागू करने की तैयारी है. फिलहाल, उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने इस व्यवस्था को लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर लागू करने का फैसला किया है. इनमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर और अलीगढ़ जंक्शन, लखनऊ चारबाग, बनारस, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, टूंडला, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा शामिल हैं.
नियम के मुताबिक, ट्रेन में अलग-अलग कोच्स के हिसाब से मुफ्त सामान की लिमिट अलग-अलग होती है. जैसे,
- फर्स्ट क्लास AC कोच में सफर करने वालों के लिए 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की परमिशन होगी.
- AC सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए यह लिमिट 50 किलोग्राम और थर्ड AC और स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक की लिमिट होगी.
- जनरल डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों की बात करें, तो उनके लिए साथ ले जाने वाले सामान का वजन 35 किलोग्राम तक हो सकता है.
रेलवे अधिकारियों का इस संबंध में कहना है कि ये नियम रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर किसी यात्री के पास तय लिमिट से ज्यादा वजन का बैग या ब्रीफकेस पाया गया, तो उन पर जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है. रेलवे के मुताबिक, तय सीमा से ज्यादा सामान मिलने पर सामान्य दर से ज्यादा चार्ज देना होगा.
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इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से लगेज की जांच
भारतीय रेलवे इस नियम को सुचारू रूप ले लागू करने के लिए स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाने की तैयारी कर रही हैं. यानी रेलवे प्लेटफार्म पर एंट्री करने से पहले यात्रियों को अपने बैग या ब्रीफकेस का वजन और साइज चेक करवाना होगा.
यहां एक बात और गौर करने वाली है कि इस नियम में यात्रियों के सामान का सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि उनके ट्रैवल बैग के आकार की भी लिमिट तय है. अगर बैग का साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा पाया गया, तो जुर्माना लग सकता है, भले ही वजन लिमिट से कम क्यों न हो.
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