भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को अगले आदेश तक वाघा-अटारी सीमा के रास्ते लौटने की अनुमति दे दी है. गृह मंत्रालय के इस आदेश में पिछले निर्देश को संशोधित किया गया है. उसमें 30 अप्रैल तक की समयसीमा तय की गई थी.
भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को मिली बड़ी राहत, अगले आदेश तक कर सकेंगे वतन वापसी
केंद्र सरकार के निर्देश के बाद से छह दिनों में 55 राजनयिक और उनके सहायक कर्मचारियों समेत 786 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान जा चुके हैं. वहीं पाकिस्तान से 1,465 भारतीय नागरिक भारत आए हैं.

गृह मंत्रालय ने नए आदेश में कहा है, ‘आदेश की समीक्षा की गई और आंशिक संशोधन के साथ अब यह आदेश दिया जाता है कि पाकिस्तानी नागरिकों को उचित मंजूरी के साथ अगले आदेश तक अटारी स्थित इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट से भारत से पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जा सकती है.’ भारत ने मानवीय आधार पर ये छूट दी है.
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इससे पहले केंद्र सरकार के निर्देश के बाद से छह दिनों में 55 राजनयिक और उनके सहायक कर्मचारियों समेत 786 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान जा चुके हैं. वहीं पाकिस्तान से 1,465 भारतीय नागरिक भारत आए हैं.
यह निर्देश पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आया था. जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय कश्मीरी समेत 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शॉर्ट टर्म वीजा और सार्क वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था. जबकि मेडिकल वीजा वालों के लिए 29 अप्रैल तक की मियाद तय की गई थी.
पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया था. और उनसे ये सुनिश्चित करने को कहा था कि कोई भी पाकिस्तानी निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक भारत में नहीं रहे.
भारत सरकार के इस फैसले से कई परिवारों को झटका लगा था. कई महिलाएं अपने बच्चों से अलग हो गईं. इनमें पिछले 30-40 सालों से भारत में रह रहे कई पाकिस्तानी शामिल हैं. इसके चलते कई वेलफेयर ग्रुप्स और नेताओं ने कुछ श्रेणियों में छूट देने की अपील की है.
इस सप्ताह की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र से उन पाकिस्तानी नागरिकों के वापस भेजने के फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया था, जिन्होंने भारतीयों से विवाह किया है.
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