भारत के गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 को Immigration and Foreigners Act, 2025 के नियमों को नोटिफाई कर दिया है. इसका मतलब है कि इस कानून के तहत क्या नियम होंगे, उनका पालन कैसे होगा, कौन सी एजेंसी या संस्था के अधीन होगा? ये सारे नियम अब सामने आ चुके हैं. सरकार ने इमिग्रेशन फ्रॉड (Immigration Fraud) से जुड़े मामलों को हैंडल करने के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (Bureau of इमिग्रेशन -BOI) को अधिकृत एजेंसी के रूप में नामित किया है. अब से ये एजेंसी राज्यों के साथ को-ऑर्डिनेशन में विदेशियों की पहचान करना, देश में उनकी आवाजाही पर रोक लगाना, उन्हें डिपोर्ट करना और इमिग्रेशन के डेटाबेस को मेंटेन करने का काम करेगी. हालांकि इससे पहले भी BOI का काम यही था, लेकिन कानून में उसका कोई निश्चित रोल अधिकृत नहीं था.
विदेशियों की पहचान, उन्हें डिपोर्ट करने का जिम्मा अब इस एजेंसी के हवाले होगा
Immigration Fraud से जुड़े मामलों को हैंडल करने के लिए Bureau of इमाइग्रेशन (BOI) अब अधिकृत एजेंसी होगी. Immigration and Foreigners Act, 2025 के तहत पहली बार विदेशियों का Biometric Data इकठ्ठा किया जाएगा.


Immigration and Foreigners Act, 2025 के तहत पहली बार विदेशियों का बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट, आंखों का स्कैन जैसी चीजों को इकट्ठा किया जाएगा. ठीक वैसे ही जैसे हमें आधार कार्ड बनवाते समय अपना बायोमेट्रिक डेटा देना होता है. पहले बायोमेट्रिक का यह प्रावधान कुछ वीजा श्रेणियों तक ही सीमित था और इसे गृह मंत्रालय के एग्जीक्यूटिव आदेश के माध्यम से लागू किया जाता था. द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक Immigration and Foreigners Act, 2025 के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानोंं को भी Foreigners Regional Registration Office (FRRO) को उनके यहां पढ़ रहे सभी विदेशी छात्रों के बारे में सूचित करना होगा. सिर्फ यही नहीं, अब शैक्षणिक संस्थानों को ऐसे छात्रों की अटेंडेंस, एकेडमिक रिपोर्ट्स का सेमेस्टर-वार एक संक्षिप्त विवरण देना होगा.
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नए नियमों के अनुसार BOI ऐसे किसी भी रिसॉर्ट, क्लब या मनोरंजन वाली जगह को बंद करवा सकती है जहां ‘अवांछनीय’ विदेशियों का आना-जाना हो. ये ऐसे विदेशियों के आने पर भी लागू होगा जो किसी अपराध में लिप्त हों, किसी गैरकानूनी संगठन के सदस्य हों या अवैध प्रवासी हों. एक बार बंद होने पर मालिक बिना अनुमति के बिना नया होटल, क्लब या ऐसा कुछ नहीं खोल सकते. इसके अलावा एयरलाइन कंपनियों और समुद्री जहाज जो विदेश आते-जाते हैं, उन्हें भी BOI को विमान या जहाज छूटने के बाद सभी यात्रियों और क्रू की जानकारी देनी होगी. नए नियमों के तहत इन कामों के लिए एक इमिग्रेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी होगा.
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