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'प्राइवेट पार्ट्स पर सैनिटाइजर डालकर आग लगाई, चाकू मारा...' लिव-इन पार्टनर की क्रूरता दिल दहला देगी!

Gurugram Assault on Nort-East Girl: लड़का-लड़की के परिवारों के बीच शादी की बातचीत शुरू हो गई थी. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 19 फरवरी को शादी की प्लानिंग को लेकर लिव-इन पार्टनर के साथ उसकी बहस हुई, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई.

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गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी शिवम (19) को गिरफ्तार कर लिया है. (फोटो: ITG)

हरियाणा के गुरुग्राम में एक 19 साल की लड़की के साथ गंभीर उत्पीड़न का मामला सामने आया है. आरोप है कि उसके लिव-इन पार्टनर शिवम ने उसे बुरी तरह से पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर सैनिटाइजर डालकर आग लगा दी. ये क्रूरता यहीं नहीं थमी. आरोपी शिवम ने कथित तौर पर उसके सिर पर मेटल की बोतल मारी, फिर सिर को फर्नीचर पर पटक दिया और फिर उस पर चाकू से हमला किया.

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इंडिया टुडे से जुड़े अंशुल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की त्रिपुरा की रहने वाली है और गुरुग्राम में रहकर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही है. छात्रा की हालत गंभीर है और दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है. गुरुग्राम पुलिस को दिए अपने बयान में छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके साथ लगातार तीन दिनों तक मारपीट की गई और उसके पार्टनर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए.

पुलिस के मुताबिक, छात्रा सितंबर 2025 में एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के ज़रिए शिवम से मिली थी और कुछ महीनों बाद गुरुग्राम के सेक्टर 69 में उसके साथ रहने लगी. दोनों परिवारों के बीच शादी की बातचीत शुरू हो गई थी. छात्रा ने आरोप लगाया है कि 19 फरवरी को शादी की प्लानिंग को लेकर शिवम के साथ उसकी बहस हुई, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई. 

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पुलिस ने दिल्ली के रहने वाले शिवम को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने कहा कि मेडिकल जांच से पता चला है कि महिला को कई गंभीर चोटें आई हैं. गुरुग्राम के DCP (साउथ) हितेश यादव ने कहा कि पीड़िता को पहले गंभीर हालत में गुरुग्राम के एक सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया. बाद में उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए AIIMS और फिर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया.

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यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता की मां ने पुलिस को जानकारी दी. उन्होंने कहा, 

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मेरी बेटी ने मुझे फोन किया और मारपीट से बचाने की गुहार लगाई. मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी आरोपी के साथ रह रही है.

मां ने मांग की है कि ‘रेप’ और ‘हत्या की कोशिश’ के चार्ज भी जोड़े जाएं. आरोपी के खिलाफ BNS के सेक्शन 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 118(1) (खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना), 127(2) (गलत तरीके से कैद करना), 69 (धोखे से या शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने कहा कि आगे की जांच चल रही है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर और चार्ज जोड़ने पर विचार किया जाएगा.

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