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सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक पर महंगाई की तलवार चलेगी? GST बढ़ाकर 35 फीसदी करने का प्रस्ताव!

GST on Cigarette and Tobacco: एक अधिकारी ने बताया कि Group of Ministers की रिपोर्ट पर GST Council 21 दिसंबर को चर्चा कर सकती है. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman करेंगी. सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होंगे.

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मंत्रियों की बैठक में GST में बढ़ोतरी का प्रस्ताव. (फ़ोटो - PTI)

सिगरेट, तंबाकू और एयरेटेड पेय पदार्थ (Aerated Beverages) जैसी हानिकारक चीज़ों पर टैक्स बढ़ाने का फ़ैसला लिया जा सकता है. इन पर मौजूदा गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) दर 28 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया जा सकता है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रियों का ग्रुप (Group of Ministers) इस पर विचार कर रहा है कि कैसे GST की दरों को और युक्तिसंगत बनाया जा सके.

वहीं, इस बैठक में कपड़ों के टैक्स में भी बदलाव हो सकते हैं. न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक़, बैठक में जिन चीज़ों पर फ़ैसला लिया गया उसके अनुसार, 1,500 रुपये तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5% GST लगेगा, 1,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच के कपड़ों पर 18% GST लगेगा. वहीं, 10,000 रुपये से ज़्यादा की लागत वाले कपड़ों पर 28% GST लगेगा.

कुल मिलाकर, दरों को तर्कसंगत बनाने कि लिए गठित मंत्रियों का ग्रुप (GoM) 148 वस्तुओं पर टैक्स की दरों में बदलाव का प्रस्ताव GST काउंसिल को देगा. एक अधिकारी ने PTI को बताया कि नेट रेवेन्यू प्रभाव पॉजिटिव रहेगा. मंत्रियों के ग्रुप ने 2 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है. बताया गया कि GoM की रिपोर्ट पर GST काउंसिल 21 दिसंबर को चर्चा कर सकती है. इस काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी.

राज्य के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होंगे. GST की दरों में किसी भी बदलाव का अंतिम फ़ैसला GST काउंसिल ही लेगी. अधिकारी ने PTI को आगे बताया,

मंत्रियों के ग्रुप ने तंबाकू, सिगरेट और एयरेटेड पेय पदार्थों पर 35 प्रतिशत GST लगाने पर सहमति व्यक्ति की है. 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय टैक्स स्लैब तो जारी रहेगी ही. साथ ही, 35 प्रतिशत की नई दर प्रस्तावित की गई है.

Aerated Beverages यानी एयरेटेड या वातित पेय पदार्थ ऐसे पेय पदार्थ होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है. इसके चलते इनमें बुलबुले बनते हैं. इनमें अलग-अलग तरह के कोल्डड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक आते हैं.

बता दें, वर्तमान में GST एक चार लेयर की ‘कर संरचना’ है, जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की स्लैब हैं. GST के तहत, ज़रूरी वस्तुओं को या तो छूट दी गई है या सबसे कम स्लैब पर कर लगाया गया है. जबकि लग्जरी (मसलन कार, वॉशिंग मशीन आदि) और हानिकारक वस्तुओं (सिगरेट, तंबाकू आदि) पर सबसे ज़्यादा स्लैब वाले टैक्स लागू हैं. इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़, GST काउंसिल की बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में होने वाली है.

यहां जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST के प्रमुख प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है. इसके तहत, सीनियर नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को छूट दिए जाने की संभावना है. बताते चलें, 19 अक्टूबर में मंत्रियों के ग्रुप की पिछली बैठक हुई थी. इसमें उन्होंने 20 लीटर और उससे ज़्यादा क्षमता वाले बोतलबंद पेयजल पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया था.

वहीं, 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर GST को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी दिया था. साथ ही, 15,000 रुपये प्रति जोड़ी से ज़्यादा क़ीमत वाले जूतों और 25,000 रुपये से ज़्यादा क़ीमत की कलाई घड़ियों पर GST 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा है.

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