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दिल्ली-NCR वाले दिवाली पर फोड़ सकेंगे ग्रीन पटाखे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लागू कर दी हैं

Supreme Court Delhi-NCR Cracker Permission: अदालत ने साफ कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पटाखों की बिक्री बैन रहेगी. सिर्फ QR कोड वाले पटाखे ही बेचे जाएंगे. पुलिस को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए टीमें बनानी होंगी. ये टीमें देखेंगी कि सिर्फ सर्टिफाइड कंपनियां ही पटाखे बेचे जाएं.

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कुछ दिनों पहले कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था. (फाइल फोटो- PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 15 अक्टूबर को दिल्ली-NCR में ‘ग्रीन पटाखे’ चलाने की इजाजत दे दी है. लेकिन यह इजाजत सशर्त है. पटाखे सिर्फ तय समय बेचे और फोड़े जा सकेंगे. अदालत ने इसकी भी समय सीमा तय की है. कोर्ट ने पटाखों की इजाजत से जुड़े नियमों को सख्ती से पालन करवाने का आदेश दिया है. अदालत ने 10 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान संकेत दिया था कि वह त्योहारों पर सशर्त ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दे सकता है.

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दिल्ली में ग्रीन पटाखों से बैन हटा

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने मामले में आदेश देते हुए कहा कि पटाखों को लेकर जो भी नियम बनाए जाएंगे उनका सख्ती से पालन करना होगा. कोर्ट ने ये नियम तय किएः 

- ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल सिर्फ दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन होगा. 

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- इन दोनों दिनों पर ग्रीन पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे, रात 8 बजे से 10 बजे ही चला सकेंगे. 

- ग्रीन पटाखे तय जगहों पर ही फोड़े जा सकेंगे. 

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- पटाखों की बिक्री सिर्फ और सिर्फ 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच ही होगी. 

- पटाखे सिर्फ तय जगहों पर सिर्फ सर्टिफाइड कंपनियों द्वारा ही बेचे जा सकेंगे. 

ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रहेगा बैन

अदालत ने साफ कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पटाखों की बिक्री बैन रहेगी. सिर्फ QR कोड वाले पटाखे ही बेचे जाएंगे. पुलिस को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए टीमें बनानी होंगी. ये टीमें देखेंगी कि सिर्फ सर्टिफाइड कंपनियां ही पटाखे बेचे जाएं. प्रतिबंधित पटाखे की बिक्री पर भी नजर रखनी होगी. 

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था

पटाखों की इजाजत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर को भी सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने तभी यह संकेत दिया था कि वह दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे चलाने में ढील दे सकता है ताकि त्योहार का उत्साह भी बना रहे और पर्यावरण को नुकसान भी कम से कम हो.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने की मंजूर मिलने वाली है! सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO). ये दोनों वो संस्थाएं हैं, जो पटाखों को बनाने और बेचने को लेकर उनकी क्वॉलिटी के आधार पर अप्रूवल देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इन दोनों संस्थाओं की तरफ से अप्रूव्ड पटाखों को बेचने की मंजूरी दे सकते हैं. 15 अक्टूबर को कोर्ट ने इन संस्थाओं के अप्रूव्ड ग्रीन पटाखों को चलाने की सशर्त इजाजत दे दी है.

वीडियो: ग्रीन पटाखें कैसे आम पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण करते हैं?

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