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दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने की मंजूर मिलने वाली है! सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं

Supreme Court On Green Crackers: सरकार ने आला अदालत से दीपावली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे मौकों पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे फोड़ने की मंजूरी देने की अपील की है.

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Supreme Court On Green Crackers
सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन पटाखों को मंजूरी देने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गई हैं. (फाइल फोटो- इंडिया टुडे)
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हरीश
10 अक्तूबर 2025 (Published: 10:38 PM IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को बनाने और बेचने की मंजूरी मांगने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने संकेत दिया कि फिलहाल दो दिनों के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दी जा सकती है. ताकि त्योहार का उत्साह भी बना रहे और पर्यावरण को नुकसान भी कम से कम हो.

भारत मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने शुक्रवार, 10 अक्टूबर को मामले की सुनवाई की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत अलग-अलग लोगों का पक्ष सुना. इस दौरान, तुषार मेहता ने आला अदालत से दीपावली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे मौकों पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे फोड़ने की मंजूरी देने की अपील की. उन्होंने कहा कि NCR में पटाखे जलाने की अनुमति दी जा सकती है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

फिलहाल, हम दीपावली के दौरान टेस्टिंग के आधार पर मंजूरी देंगे... हम अर्जुन गोपाल मामले में फैसले पर फिर से विचार करेंगे, फिर इसे संतुलित करने की कोशिश करेंगे.

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO). ये दोनों वो संस्थाएं हैं, जो पटाखों को बनाने और बेचने को लेकर उनकी क्वॉलिटी के आधार पर अप्रूवल देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इन दोनों संस्थाओं की तरफ से अप्रूव्ड पटाखों को बेचने की मंजूरी दे सकते हैं. ये कहते हुए कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.

सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर, 2018 में अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ मामले में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया था. हालांकि, इस संबंध में कड़ी शर्तें लगाई थीं. तब कोर्ट ने कहा था कि अब से सिर्फ कम प्रदुषण करने वाले वाले (उन्नत पटाखे) और ग्रीन पटाखे ही बनाए और बेचे जाएंगे. आला अदालत ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया. साथ ही, निर्देश दिया कि इन्हें सिर्फ लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के जरिए ही बेचा जा सकता है.

बताते चलें, दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्यों के कुल 16 जिले NCR में आते हैं.

वीडियो: 'जहां बैन नहीं, वहां जलाएं पटाखे', सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को बुरा सुना दिया!

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