आंध्र प्रदेश के चित्तूर की मेयर कटारी अनुराधा और उनके पति की हत्या के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. हत्याकांड का ये मामला साल 2015 का है. अनुराधा चित्तूर की पहली महिला मेयर बनी थीं. अनुराधा और उनके पति कटारी मोहन की हत्या मेयर के ऑफिस के अंदर कर दी गई थी.
चित्तूर मेयर हत्याकांड के 5 दोषियों को मौत की सजा, ऑफिस के अंदर हुआ था मर्डर, पति को भी नहीं छोड़ा
2015 में चित्तूर की मेयर कटारी अनुराधा और उनके पति की हत्या मेयर ऑफिस के अंदर ही कर दी गई थी. 10 साल बाद कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई है.


इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चित्तूर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र के न्यायाधीश एन श्रीनिवास राव की अदालत ने कटारी मोहन के भतीजे श्रीराम चंद्रशेखर, वेंकटचलपति, जया प्रकाश रेड्डी, मंजूनाथ और वेंकटेश को दोषी करार दिया था. अब इन पांचों आरोपियों को मौत की सजा सुना दी गई.
यह मामला पारिवारिक जायदाद के साथ-साथ राजनीति से जुड़ा बताया जाता है. कटारी मोहन उस वक्त टीडीपी की चित्तूर जिला इकाई के उपाध्याक्ष थे. पुलिस को जांच में पता चला कि मरीन इंजीनियर श्रीराम चंद्रशेखर अनुराधा के चुनाव प्रचार में मदद कर था. लेकिन कटारी दंपति और चंद्रशेखर के बीच आर्थिक विवाद भी चल रहा था. साथ ही चंद्रशेखर इस बात से भी नाराज़ था कि उसके चाचा उसे राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ा रहे. पुलिस ने कोर्ट में बताया
‘बंदूकों और धारदार हथियारों से लैश लोग मेयर के कमरे में घुसे और कटारी अनुराधा को गोली मार दी. पति कटारी मोहन पत्नी को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिससे उनकी मौत हो गई.’
शुरुआती जांच में चित्तूर पुलिस ने इस मामले में 23 लोगों को नामजद किया था. इन आरोपियों में से पांच लोगों को दोषी पाया गया. जबकि, 16 लोगों पर जबरन उकसाने का आरोप था, जिन्हें बरी कर दिया गया. केस के दौरान ही एक की मौत हो गई.
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शुक्रवार, 31 अक्टूबर को आरोपियों को अदालत में पेश करने से पहले कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो. दोषियों की सजा के ऐलान से पहले चित्तूर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया. चित्तूर पुलिस ने, पुलिस अधिनियम की धारा 30 लागू कर दी थी, जिसके तहत सार्वजनिक समारोहों और रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी
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