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पुलिस अफसर ने अपने ही दामाद का किया था अपहरण, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Chandigarh News: जगबीर सिंह ने अपने दामाद गुरदीप का अपहरण कर लिया था. उस समय जगबीर पटियाला के जुलकान पुलिस थाने में स्टेशन हाउस ऑफ़िसर (SHO) के पद पर थे. गुरदीप तब से ही लापता है.

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प्रतीकात्मक फोटो: आजतक

चंडीगढ़ के एक पूर्व पुलिस अधिकारी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने इस पूर्व अधिकारी को ये सजा अपने ही दामाद का अपहरण करने के जुर्म में सुनाई है. ससुर का नाम जगबीर सिंह है. पंजाब पुलिस में डिप्टी एसपी (Deputy Superintendent of Police) के पद पर रह चुके हैं. जगबीर पर अपने दामाद गुरदीप सिंह को किडनैप करने का आरोप लगा था, जो जिला अदालत में सही साबित हुआ.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार, 30 नवंबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) बलजिंदर सिंह ने ये फैसला सुनाया. फैसले के मुताबिक़ जगबीर सिंह को 14 साल पहले अपने दामाद का अपहरण करने और फ़र्ज़ी कागज़ात जुटाने के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही उनपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जगबीर सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा- 364 (किडनैपिंग), धारा- 466 (फ़र्ज़ी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी), धारा 471 (जाली दस्तावेज को असली बताकर उपयोग करना) और धारा 474 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को धोखाधड़ी के इरादे से रखना) के तहत सजा सुनाई गई है.

14 साल पहले हुआ क्या था?

किडनैपिंग का ये मामला 4 जुलाई 2010 का है. असल में 14 साल पहले चंडीगढ़ के फेज 1 इलाके से जगबीर ने अपने दामाद गुरदीप का अपहरण कर लिया था. उस समय जगबीर पटियाला के जुलकान पुलिस थाने में स्टेशन हाउस ऑफ़िसर (SHO) के पद पर थे. इंडियन एक्सप्रेस में छपी ख़बर के मुताबिक़ जगबीर ने अपने दामाद गुरदीप का अपहरण जान से मारने की नियत से किया था. गुरदीप तब से लेकर आज तक लापता है.

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया था कि जब जगबीर पटियाला के जुलकान पुलिस थाने में SHO थे. तब ख़ुद को कानूनी जांच से बचाने के लिए उन्होंने डेली डायरी रिपोर्ट (DDR) में झूठी एंट्री की. और फ़र्ज़ी सबूत जुटाए. बाद में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) चंडीगढ़ में हुई जांच में ये कागज़ात ग़लत साबित हुए.

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जगबीर सिंह के ख़िलाफ़ गुरदीप की मां भूपिंदर कौर ने कोर्ट में केस दर्ज़ किया था. भूपिंदर का पक्ष अदालत में रखा था सीनियर वकील एएस सुखीजा और शहबाज़ सिंह ने. आखिर में अदालत ने भूपिंदर कौर के हक में फैसला सुनाया.

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