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बेंगलुरु में रेलवे स्टेशन के पास बिहार की महिला का रेप, भाई को बंधक बनाया, दो अरेस्ट

Bengaluru Rape Case: पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने उनको बचाया. एक आरोपी को पकड़ लिया गया. जबकि दूसरा आरोपी मौके से भागने में सफल हो गया. पुलिस ने बाद में उसे भी पकड़ लिया.

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पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. (सांकेतिक तस्वीर: इंडिया टुडे)
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सगाय राज

बेंगलुरु के केआर पुरम रेलवे स्टेशन के पास एक महिला का यौन उत्पीड़न (Bengaluru Rape) किया गया है. मामला 2 अप्रैल की रात करीब 1:30 बजे का है. पीड़िता केरल में काम करती हैं और बिहार में अपने घर लौट रही थीं. स्टेशन पर वो अपने मामा के बेटे के साथ थीं. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक पर रेप के आरोप लगे हैं. जबकि दूसरे पर आरोप है कि उसने पीड़िता के ममेरे भाई को बंधक बनाया था.

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पीड़िता एर्नाकुलम से बेंगलुरु पहुंची थीं. उन्होंने अपने ममेरे भाई को इस बारे में बताया. भाई ने पीड़िता को केआर पुरम स्टेशन पर उतरने को कहा. दोनों खाना खाने के लिए महादेवपुर की ओर जा रहे थे. तभी स्टेशन परिसर के बाहर ऑटोरिक्शा में सवार दो लोग उनके पास आए. महिला द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, एक आरोपी ने भाई को पकड़कर बंधक बना लिया.

आरोप है कि इसके बाद दूसरा आरोपी पीड़िता को एक सुनसान जगह पर ले गया और उनका रेप किया. पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग वहां आ गए. लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया. बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. दूसरा संदिग्ध मौके से भागने में सफल हो गया. मामले की जांच के बाद, पुलिस अधिकारियों ने कर्नाटक के कोलार के रहने वाले आसिफ और सैयद मुसहर नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को घटना के 15 मिनट के भीतर पकड़ लिया गया. 

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"15 मिनट के भीतर पकड़ा गया संदिग्ध"

महादेवपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है. आगे की जांच जारी है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 (2), 126 (2), 351 (2), 351 (3), 352, और 64 के तहत मामला दर्ज हुआ है.

  • 115 (2) - जान-बूझकर किसी को चोट पहुंचाने.
  • 126 (2) - गलत तरीके से रोकना.
  • 351 (2) - आपराधिक धमकी.
  • 351 (3) - मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी.
  • 352 - शांति भंग करने के इरादे से जान-बूझकर अपमान करना.
  • 64 -  रेप.

व्हाइटफील्ड के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया कि आसिफ पर यौन उत्पीड़न का आरोप है. वहीं, सैयद पर आरोप है कि उसने पीड़िता के भाई को बंधक बनाया था. 

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