दिल्ली की एक अदालत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण के वकील ने आप नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ एक कानूनी आपत्ति दर्ज की है. सीतारामण के वकील ने दावा किया कि भारती अपनी पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से वित्त मंत्री के खिलाफ दायर मानहानि मामले में वकील के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते. उन्होंने इसके लिए "हितों के टकराव" का हवाला दिया है.
वित्त मंत्री पर मानहानि का केस किया, खुद के वकील बनकर पहुंचे सोमनाथ भारती, फिर कोर्ट में क्या हुआ?
यह केस सोमनाथ भारती की पत्नी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण के खिलाफ किया था. जिसमें वकील बनकर सोमनाथ भारती ही पहुंच गए.

ये मामला लिपिका मित्रा द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका से जुड़ा है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में आरोप लगाया गया था कि वित्त मंत्री ने 17 मई, 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोमनाथ भारती के बारे में "अपमानजनक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण" बयान दिए थे.
मित्रा का दावा है कि इन बयानों का उद्देश्य उनके पति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत की संभावनाओं को कमजोर करना था. चुनाव में भारती INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार थे.
मामला दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) पारस दलाल के समक्ष है. मजिस्ट्रेट के सामने सीतारामण के वकील ने तर्क दिया कि भारती, जो स्वयं एक वकील हैं, अपनी पत्नी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते. क्योंकि ये उनके अपने हितों से संबंधित है. वकील ने मांग की कि भारती अपना वकालतनामा वापस लें, अन्यथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
16 जुलाई को सुनवाई होगीसोमनाथ भारती ने इस आपत्ति का जवाब देने के लिए समय मांगा है. जिसके बाद अदालत ने सुनवाई 16 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी.
मित्रा ने शिकायत में दावा किया कि ये बयान राजनीतिक लाभ के लिए दिए गए, जिससे भारती की सामाजिक प्रतिष्ठा और चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा. ये मामला 2015 में दंपति के बीच हुए घरेलू विवादों से भी जुड़ा है. जब मित्रा ने भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था. हालांकि, 2019 में दोनों ने मध्यस्थता के जरिए समझौता कर लिया था. और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया था.
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