पश्चिम बंगाल से 21 हाथी लापता हैं. इनमें से कुछ एक सर्कस से भी जुड़े हैं. एक संगठन को इसकी जानकारी लगी. जिसके बाद उसने साल 2018 में इसको लेकर याचिका लगाई थी. अब कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से लापता हाथियों की जानकारी मांगी है.
बंगाल से बिना अनुमति 21 हाथी 'गायब' किए गए, अब तक किसी का कुछ नहीं पता
साल 2018 में एक पशु कल्याण संगठन ने याचिका दायर की थी. इस संगठन ने आरोप लगाया था कि इन हाथियों को बिना अनुमति के पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाया गया था. इनमें दो ऐसे हाथी भी हैं, जो पहले 'फेमस सर्कस' में थे. फिलहाल उनका कोई अता-पता नहीं है.


इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2018 में एक पशु कल्याण संगठन ने याचिका दायर की थी. इस संगठन ने आरोप लगाया था कि इन हाथियों को बिना अनुमति के पश्चिम बंगाल से बाहर ले जाया गया था. इनमें दो ऐसे हाथी भी हैं, जो पहले 'फेमस सर्कस' में थे और फिलहाल उनका कोई अता-पता नहीं है. याचिका में इन हाथियों को वापस लाने की मांग की गई थी.
इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (Warden) से सवाल किया है. दोनों को निर्देश दिया है कि वे बताएं कि इन हाथियों का पता लगाने और उन्हें वापस लाने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं.
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्हें 2018 में RTI (सूचना का अधिकार) के जरिए इस संबंध में जानकारी मिली थी. RTI से पता चला था कि पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड 24 पालतू हाथी राज्य से बाहर थे. इनमें से तीन हाथी नटराज सर्कस (Nataraj Circus) और दो फेमस सर्कस के थे. संगठन का आरोप था कि नटराज सर्कस के तीन हाथियों को अवैध रूप से बिहार के गोपालगंज स्थित एक आश्रम में ले जाया गया था. यहां एक महंत खुद को उनका मालिक बता रहे थे.
6 हफ्ते में मांगा जवाबकोर्ट के पास ऐसी जानकारी आई है कि नटराज सर्कस के तीन हाथियों का मामला अब सुलझ चुका है. उन्हें पश्चिम बंगाल के गोरुमारा वाइल्डलाइफ पार्क में लाया जा चुका है. अब विवाद सिर्फ फेमस सर्कस के दो हाथियों को लेकर बचा है. कोर्ट के मुताबिक, इन दोनों हाथियों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है. इन्हें बिना अनुमति के राज्य से बाहर ले जाया गया था. बाकी 19 हाथियों को पहले 11 महीने की अस्थायी अनुमति देकर पश्चिम बंगाल से बाहर भेजा गया था.
हाईकोर्ट ने सरकार से इन हाथियों की मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि याचिका दायर हुए काफी समय बीत चुका है, इसलिए राज्य सरकार छह हफ्ते के अंदर सभी हाथियों की ताजा स्थिति, खासकर फेमस सर्कस के दो हाथियों का पता और उन्हें वापस लाने के लिए उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी याचिकाकर्ताओं को दें. इसके बाद याचिकाकर्ता कानून के हिसाब से आगे की कार्रवाई कर सकेंगे.
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