The Lallantop

'कुली' की कमाई को बड़ा झटका, कोर्ट ने मेकर्स की अपील खारिज कर दी!

मेकर्स ने शिकायत की थी कि सेंसर सर्टिफिकेट की वजह से फिल्म की कमाई को नुकसान हो रहा है.

Advertisement
post-main-image
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है.

Rajinikanth स्टारर Coolie ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है. ट्रेड का कहना है कि फिल्म इससे ज्यादा का बिजनेस कर लेती, मगर ढीले प्रेजेंटेशन ने इसे काफी नुकसान पहुंचा दिया. हालांकि मेकर्स की राय इससे अलग है. उनके अनुसार, फिल्म को नुकसान पहुंचाने में इसे मिले A सर्टिफिकेट का बड़ा हाथ है. इस वजह से उन्होंने कोर्ट में इस सर्टिफिकेट को चैलेंज किया था. लेकिन कोर्ट ने उनकी इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.

Add Lallantop as a Trusted Sourcegoogle-icon
Advertisement

'कुली' पिछले 35 सालों में रजनीकांत की पहली ऐसी फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड से A सर्टिफिकेट मिला है. इस सर्टिफिकेट के कारण फिल्म को केवल 18 साल से अधिक उम्र के लोग ही देख सकते हैं. फिल्म बनाने वाले सन पिक्चर्स ने शुरुआत में इस सर्टिफिकेट को स्वीकार कर लिया था. मगर रिलीज के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर दी. उन्होंने इमरजेंसी हियरिंग के दौरान कोर्ट से कहा कि फिल्म को U/A सर्टिफिकेट दिया जाए.

सन पिक्चर्स ने शिकायत की है कि फिल्म को A सर्टिफिकेट दिए जाने के कारण उन्होंने दर्शकों के एक बड़े वर्ग को बेवजह खो दिया. वहीं ऐसे परिवार, जहां 18 साल से कम के बच्चे हैं, वो भी इस फिल्म को देखने नहीं आए. उन्होंने तर्क दिया कि सेंसर बोर्ड ने पहले कई ऐसी फिल्मों को U/A सर्टिफिकेट दिया है, जिसमें इस फिल्म से ज्यादा हिंसा है.

Advertisement

मेकर्स का आरोप है कि सेंसर बोर्ड ने आपत्तिजनक दृश्यों और गालियों को फिल्म से हटा दिया था. बावजूद इसके उन्होंने इसे A सर्टिफिकेट दिया है. जवाब में सेंसर बोर्ड ने कहा कि 'कुली' को ये सर्टिफिकेट देने का फैसला बोर्ड ने सर्वसम्मति से लिया था. फिल्म में कई हिंसक सीन थे. अगर मेकर्स को U/A सर्टिफिकेट चाहिए था तो उन्हें ये सीन हटाने चाहिए थे. मगर तब उन्होंने इस फैसले को स्वीकार कर लिया और अब आकर शिकायत कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि फिल्म को 04 अगस्त को सर्टिफिकेट दिया था, जबकि मेकर्स ने 18 अगस्त को शिकायत की है. 

खैर, मद्रास हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद 'कुली' के मेकर्स की पीटिशन को खारिज कर दिया है. जस्टिस टीवी तमिलसेल्वी ने सेंसर बोर्ड के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि इस फिल्म को केवल 18 से अधिक उम्र के लोग ही देख सकते हैं. पर यदि मेकर्स फिर भी U/A सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं, तो उन्हें सभी आपत्तिजनक सीन्स हटाने होंगे.

वीडियो: ‘कुली’ की कमाई में गिरावट, A सर्टिफिकेट पर भड़के मेकर्स पहुँचे हाईकोर्ट

Advertisement

Advertisement