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खाने-पीने के बिल में सर्विस चार्ज लगा हो तो यहां करें शिकायत, रेस्टोरेंट वाला दोबारा गलती नहीं करेगा

सोमवार को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने बीते सोमवार 4 जुलाई को रेस्टोरेंट या होटल में सर्विस चार्ज के नाम पर की जा रही वसूली पर बड़ा कदम उठाया है.

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रेस्तरां (सांकेतिक तस्वीर)

सोमवार को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने बीते सोमवार 4 जुलाई को रेस्टोरेंट या होटल में सर्विस चार्ज के नाम पर की जा रही वसूली पर बड़ा कदम उठाया है. अथॉरिटी ने सर्विस चार्ज को लेकर होटल्स एवं रेस्तरां को कुछ दिशा निर्देश जारी किये हैं. इसमें कई बातों का जिक्र किया गया है. साथ ही यह भी बताया गया है कि यदि कोई होटल या रेस्टोरेंट मालिक जबरदस्ती सर्विस चार्ज वसूलता है, तो उपभोक्ता कहां अपनी शिकायतें कहां करा सकते हैं?

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आपको बता दें कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 2 जून को होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लगाने के मुद्दे पर बात करने के लिए रेस्टोरेंट यूनियन और उपभोक्ता संगठनों के साथ बैठक की थी. जिसके बाद ये निर्णय लिये गये हैं. आइए जानते हैं कि इन दिशा निर्देशों की खास बातें क्या क्या हैं.

1-कोई भी होटल या रेस्टोरेंट मालिक खाने-पीने के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे
2-किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज नहीं वसूली जाएगा. यहां अन्य व्यक्ति से मतलब होटल के सर्विस स्टॉफ आदि से है.
3-कोई भी होटल या रेस्टोरेंट उपभोक्ता से जबरन सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए नहीं कहेगा और ग्राहक को साफ-साफ बतायेगा कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक है यानी ग्राहक का खुद मन होगा तो ही वह सर्विस चार्ज का पेमेंट करेगा.

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4-कोई भी होटल और रेस्टोरेंट इस बात से ग्राहकों को किसी स्थान पर इंट्री करने से मना नहीं कर सकता है कि अमुख ग्राहक ने सर्विस चार्ज नहीं चुकाया है.

5-कोई भी होटल खाने के बिल में सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकेगा और न ही जीएसटी के साथ खाने के बिल पर सर्विस चार्ज कर सकेंगे.

यदि होटल और रेस्टोरेंट इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो उपभोक्ता नीचे दिये गए विकल्पों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर कोई रेस्तरां या होटल मालिक सर्विस चार्ज लगाता है तो आप इन चार तरीकों से शिकायत कर सकते हैं.

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1-उपभोक्ता अपने खाने-पीने के बिल से सर्विस चार्ज हटाने के लिए होटल या रेस्टोरेंट से अनुरोध कर सकते हैं.
2-उपभोक्ता, राष्ट्रीय कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) नंबर 1915 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 
3-उपभोक्ता कंज्यूमर कमीशन या ई-दाखिल पोर्टल http://www.edaakhil.nic.in. पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
4-सीसीपीए द्वारा जांच और उसके बाद की कार्यवाही के बाद संतुष्ट न होने पर, संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को शिकायत के बारे में बता सकते हैं या फिर उपभोक्ता com-ccpa@nic.in पर सीधे ई-मेल भेजकर अपनी शिकायत करा सकते हैं

यह खबर हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे रोहित ने लिखी है

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