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EPFO मेंबर्स के फोन में BHIM है तो पीएफ का पैसा निकलेगा खटाखट-खटाखट!

यह सुविधा एटीएम से पैसे निकालने जैसी होगी. इसके लिए EPFO ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है. देश में करीब 30 करोड़ लोग पीएफ खाताधारक हैं.

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देश में करीब 30 करोड़ लोग पीएफ खाताधारक हैं (फोटो क्रेडिट: Unsplash)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अगले दो से तीन महीनों में भीम (BHIM) ऐप के जरिये तुरंत पीएफ (PF) निकालने की सुविधा शुरू करने जा रहा है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर में यह जानकारी दी गई है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका मकसद पीएफ खाताधारकों को पीएफ निकालने में सहूलियत देना है ताकि बिना किसी परेशानी के अपने पीएफ खाते से तुरंत पैसा निकाल सकें.

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यह सुविधा एटीएम से पैसे निकालने जैसी होगी. इसके लिए EPFO ने NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है. देश में करीब 30 करोड़ लोग पीएफ खाताधारक हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 26 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पीएफ की राशि संभालता है. पीएफ से पैसे निकालने के लिए कुछ नियम कायदों का पालन करना होता है. जरूरत पड़ने पर, जैसे इलाज, पढ़ाई-लिखाई, शादी वगैरा के लिए, पीएफ खाता धारक को आंशिक पीएफ निकासी की सुविधा है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि EPFO सदस्य पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए जो आवेदन करेंगे, यानी क्लेम दर्ज करेंगे, उन्हें EPFO की तरफ से बैकएंड पर जांचा-परखा जाएगा. इसके बाद पीएफ क्लेम का पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिये तुरंत सेटल किया जाएगा. साथ ही फटाफट ये स्वीकृत रकम सीधे पीएफ खाताधारक के UPI से जुड़े बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.

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कितना PF निकाल सकेंगे?

अधिकारियों ने संकेत दिया किसी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए शुरुआत में एक निश्चित लिमिट तय की जा सकती है. एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "पूरी अनुमत राशि BHIM ऐप के माध्यम से नहीं निकाली जा सकेगी. आरबीआई ने UPI से पैसा निकालने की एक लिमिट तय कर रखी है. चूंकि त्वरित लेन-देन में जोखिम भी होता है. इसलिए शुरुआत में पैसा निकालने की लिमिट तय की जा सकती है. हालांकि यूपीआई के जरिये कितना पैसा निकाल सकेंगे अभी इसकी सीमा तय नहीं की गई है."

पीएफ का पैसा कहां ट्रांसफर होगा?

रिपोर्ट बताती है कि ईपीएफओ जितना क्लेम स्वीकृत करेगा वह रकम पीएफ खाताधारक के उस बैंक खाते में जमा होगी जो UPI से लिंक है. अभी जो व्यवस्था है उसके मुताबिक 5 लाख रुपये से कम के PF एडवांस क्लेम को सेटल होने में कम से कम 3 दिन (वर्किंग डे) लगते हैं. ये क्लेम ऑटो-मोड में सेटल होते हैं. वहीं, बड़े या मैनुअल क्लेम में इससे ज्यादा समय लगता है.

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PF का पैसा कब और किन परस्थितियों में निकाल सकते हैं?

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट से पहले पीएफ से पैसा निकालने के लिए कई नियम कायदे हैं. अभी किसी खास तरह की जरूरत और परिस्थिति में ही आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं.

सामान्य परिस्थितियों में रिटायरमेंट के बाद (58 साल बाद) आप अपनी पीएफ खाते का पूरा पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद पीएफ खाते से 75% राशि निकाल सकते हैं. इसके 2 महीने के बाद बाकी 25% रकम निकाल सकते हैं.  

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति काम करने में पूर्ण रूप से अक्षम हो, जैसे स्थायी विकलांगता की स्थिति में, तो अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं. वहीं, अगर आप हमेशा के लिए विदेश में बसने जा रहे हैं तो भी पीएफ खाते से पूरा पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा इलाज के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं. फिर चाहे अपना इलाज कराना हो या पत्नी, बच्चे या माता-पिता का. इलाज के लिए आंशिक PF निकासी कर सकते हैं. 

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घर खरीदने के लिए आंशिक निकासी संभव

अगर आपने 5 साल अपना पीएफ कटवाया है और आप घर/प्लॉट खरीदना या बनवाना चाहते हैं तो भी पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. साथ ही होम लोन चुकाने के लिए के लिए भी पीएफ निकासी की सुविधा है. लेकिन शर्त ये है कि कम से कम 3 साल नौकरी के दौरान पीएफ कटवाया हो. 

खुद  की पढ़ाई-लिखाई के लिए या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पीएफ खाते से कुछ पैसा निकाला जा सकता है. यह सुविधा 7 साल नौकरी करने के बाद और पोस्ट मैट्रिक शिक्षा पूरी करने के लिए मिलती है. इसी तरह अगर किसी ने 7 साल नौकरी कर ली है तो खुद की शादी, बच्चों या भाई-बहनों की शादी के लिए भी पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है. 

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