नवरात्रि से शुरू होने वाले त्योहारी सीजन से पहले गोल्ड खरीदने का मन बना रहे लोगों को झटका लगा है. मोदी सरकार ने सोने-चांदी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. अब सोने-चांदी और प्लेटिनम के आयात पर बैंकों और नॉमिनेटेड एजेंसियों को 3% इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (IGST) चुकाना होगा. मनीकंट्रोल के मुताबिक सरकार का नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.
सोने के आयात पर 3% IGST चुकाना होगा, सरकार के इस फैसले से गोल्ड होगा महंगा?
साल 2017 में सोने पर 3% आईजीएसटी छूट लागू की गई थी. इसी तरह से मई 2026 में सरकार ने सोने-चांदी के आयात पर अंकुश लगाने के मकसद से सोने-चांदी के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी.

इस फैसले से भारतीय बैंकों और नॉमिनेटेड एजेंसियों को विदेशों से सोना खरीदना महंगा हो जाएगा. रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी है. जानकारों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से त्योहारी सीजन से पहले आईजीएसटी बढ़ाने से भारत में सोने के दामों कुछ समय के लिए तेजी देखने को मिल सकती है.
रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बताया कि सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह जानकारी दी है. सोने और कीमती धातुओं के आयात पर IGST से छूट पाने वाले नामित बैंकों और एजेंसियों को 31 मार्च, 2026 के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया है. साल 2017 में सोने पर 3% आईजीएसटी छूट लागू की गई थी. इसी तरह से मई 2026 में सरकार ने सोने-चांदी के आयात पर अंकुश लगाने के मकसद से सोने-चांदी के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी.
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कौन कर सकता है सोने का आयात?अभी देश में सोने के आयात पर प्रतिबंध है. यानी कोई व्यक्ति/फर्म बिना सरकारी अनुमति के सोने का आयात नहीं कर सकती. इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के जरिये एलिजिबल ज्वेलर्स ही सोने का आयात कर सकते हैं. वहीं, भारत-यूएई समझौते के तहत मिले स्पेशल कोटा वाली कंपनियां/संस्थाएं विदेश से सोना आयात कर सकती हैं. चीन के बाद भारत सोने का सबसे बड़ा खरीदार है.
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