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'गाड़ी का बीमा नहीं तो पेट्रोल पंप पर नहीं मिलना चाहिए तेल', सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI को दिया आदेश

No Car Bike insurance, no fuel: गाड़ियों के इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा है कि बीमा की चेकिंग के लिए हाईवे और सड़कों पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों को बीमा डेटाबेस और VAHAN पोर्टल से जोड़ा जाए. पेट्रोल पंप को लेकर भी एक आदेश कोर्ट ने दिया है.

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बीमा नहीं तो तेल नहीं

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  • सुप्रीम कोर्ट ने बिना बीमा के वाहनों को पेट्रोल न देने का आदेश दिया है और IRDAI को पेट्रोल पंपों पर बीमा जांच के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा है।
  • भारत में लगभग 56% वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं, जो सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों के हितों के लिए चिंता का विषय है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी बीमा की अवधि बढ़ाकर नई कारों के लिए 4 साल और दोपहिया वाहनों के लिए 6 साल कर दी है।

अगर आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है तो निकट भविष्य में आपको पेट्रोल पंप से बिना तेल लिए लौटना पड़ सकता है. गाड़ियों के इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ा रुख अपनाया है. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बिना बीमा के सड़कों पर चल रहे वाहनों को लेकर कड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि बिना बीमा वाले वाहनों को फ्यूल न दिया जाए. अदालत ने इसके लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) को पेट्रोल पंपों पर बीमा जांच के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है.

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कोर्ट ने कहा है कि बीमा की चेकिंग के लिए हाईवे और सड़कों पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों को बीमा डेटाबेस और VAHAN पोर्टल से जोड़ा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI को इस संबंध में तुरंत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है.

शायद आपको लगे कि ऐसे कितने ही वाहन होंगे जिनके पास बीमा कवर नहीं होगा तो ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं. कोर्ट ने संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में करीब 56 फीसदी वाहन बिना वैध बीमा के चल रहे हैं. लगभग 30.48 करोड़ वाहनों में से 16.54 करोड़ वाहनों के पास बीमा नहीं है.

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थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स की अवधि बढ़ाने का निर्देश

बार एण्ड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI को नए वाहनों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है. अब नई कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा 3 साल की जगह 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल की जगह 6 साल का लेना अनिवार्य होगा. कोर्ट ने कहा कि साल 2018 में दिए गए निर्देश के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं. ऐसे में सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों के हित को देखते हुए बीमा अवधि में एक साल की वृद्धि जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के तहत अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा का उद्देश्य केवल दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा दिलाना नहीं है, बल्कि उन्हें लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से बचाना भी है.

कोर्ट, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की उस अपील पर सुनवाई कर रहा था जो तेलंगाना हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई थी. इस फ़ैसले में कंपनी को उस व्यक्ति के परिवार को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया था, जिसकी मौत अपनी ही इंश्योर्ड गाड़ी में यात्रा करते समय सड़क दुर्घटना में हो गई थी. 

क्या होता है थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स?

मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारत में थर्ड पार्टी वाला बीमा सभी वाहनों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है. जब आपकी गाड़ी से किसी अन्य व्यक्ति की गाड़ी, संपत्ति या व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसका वित्तीय भुगतान आपकी बीमा कंपनी करती है. अगर दुर्घटना में आपकी अपनी गाड़ी क्षतिग्रस्त होती है, तो उसका खर्चा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से नहीं मिलेगा. उसके लिए तो कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस की जरूरत होगी. आपकी गाड़ी चोरी होने पर भी इसमें कोई मुआवजा नहीं मिलता. थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स होने से कम से कम सामने वाले को वित्तीय सहायता मिल जाती है.

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ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैसे काम करता है?

ANPR से नंबर प्लेट पढ़ना कोई नई बात नहीं है. दिल्ली में सभी पेट्रोल पंप पर ऐसे कैमरे लगे हैं जो स्पीकर पर बोलकर बताते हैं कि फलां गाड़ी में PUC नहीं है. ऐसी गाड़ियों को तब तक तेल नहीं दिया जाता जब तक वो PUC नहीं बनवाते. यही व्यवस्था अब बीमा के लिए भी लागू होगी. इस तकनीक के बारे में आप यहां क्लिक करके डिटेल में जान सकते हैं.

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