कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में माना है कि शव का बलात्कार करना बलात्कारनहीं है. और, ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा-376 के तहत दंडनीय अपराध नहींहोगा. कोर्ट ने एक केस की सुनवाई में ये टिप्पणी की. इस पर कानून क्या कहता हैजानने के लिए देखें वीडियो.