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अगर अब भारतीय अवैध तरीके से यूके में गए तो निकाले पहले जाएंगे, सुनवाई बाद में होगी

यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन में कोई गैरकानूनी तरीके से आता है, या यहां आकर कोई अपराध करता है तो उसे पहले उसके देश में डिपोर्ट किया जाएगा. बाद में उनकी अपील पर वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई होती रहेगी.

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PM Keir Starmer warns illegal immigrants
कीर स्टार्मर ने अवैध प्रवासियों को चेतावनी दी है (India Today)
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राघवेंद्र शुक्ला
11 अगस्त 2025 (Published: 11:37 PM IST) कॉमेंट्स
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अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम (UK) में भी अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकारी अभियान तेज हो गया है. इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने आगाह किया है कि अगर उनके देश में कोई गैरकानूनी तरीके से घुसता है तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाएगा और उसके देश वापस भेज दिया जाएगा. बाद में उसकी अपील पर विचार होता रहेगा. 

स्टार्मर ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करके ये चेतावनी ऐसे समय में दी है, जब यूके ने अपने ‘डिपोर्ट नाऊ, अपील लेटर’  (Deport Now, Appeal Later) पॉलिसी का दायरा बढ़ा दिया है. पहले इस कार्रवाई में 8 देशों को शामिल किया गया था. लेकिन रविवार 10 अगस्त को यह लिस्ट बढ़ाकर 23 देशों की कर दी गई है. इसमें भारत का नाम भी शामिल है.

‘डिपोर्ट नाऊ, अपील लेटर’ क्या है?

इसके बारे में जानने के लिए PM कीर स्टार्मर की ये दो ‘एक्स’ पोस्ट पढ़िए. सोमवार, 11 अगस्त को उन्होंने अपनी एक पोस्ट में उन्होंने लिखा,  

अगर आप गैर-कानूनी तरीके से इस देश में आए तो आपको हिरासत में लिया जाएगा और आपके अपने देश में वापस भेज दिया जाएगा. अगर आप यहां आकर कोई क्राइम करते हैं तो आपको जल्द से जल्द यहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा.

इससे कुछ देर पहले एक और चेतावनी भरी पोस्ट में कीर स्टार्मर ने लिखा, 

काफी समय से विदेशी अपराधी हमारे इमीग्रेशन सिस्टम का गलत फायदा उठा रहे हैं. अपील के बहाने वह महीनों या सालों तक ब्रिटेन में रह रहे हैं. अब यह खत्म होगा. अगर कोई विदेशी नागरिक कानून तोड़ेगा तो उसे जल्द से जल्द निर्वासित किया जाएगा.

कीर स्टार्मर का बयान ही अंग्रेजों के Deport Now, Appeal Later की व्याख्या है. इसका मतलब ये है कि इस नीति के मुताबिक, लिस्ट में शामिल 23 देशों में किसी देश का नागरिक अगर यूके में अगर अपराध करता है या गैरकानूनी तरीके से देश में प्रवेश करता है तो ऐसा करते पाए जाने पर उसे सबसे पहले उसके देश में डिपोर्ट किया जाएगा. बाद में उसकी अपील पर सुनवाई होगी. ये सुनवाई वीडियो लिंक के जरिए होगी. 

रविवार को बढ़ाया था दायरा

रविवार, 10 अगस्त को जारी एक बयान में ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने बताया कि ‘Deport Now, Appeal Later’ योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है. अब इस नीति के तहत आने वाले देशों की लिस्ट में 8 की जगह 23 देश शामिल हैं. सरकार का कहना है कि इस कदम से विदेशी अपराधियों को जल्दी हटाने, हिरासत केंद्रों और जेलों पर दबाव कम करने और टैक्सपेयर्स के पैसों के सही जगह इस्तेमाल में मदद मिलेगी.

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