इलेक्टोरल बॉन्ड मामला: SIT जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया
2 अगस्त को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने SIT जांच की मांग को खारिज कर दिया. कहा कि याचिकाकर्ता कानून का सहारा लेने से पहले ही कोर्ट पहुंच गए और इस स्टेज पर कोर्ट की तरफ से हस्तेक्षप सही नहीं है.
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इस साल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया था. (फाइल फोटो- इंडिया टुडे)
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