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विराट की बेटी को रेप की धमकी देने के आरोपी के खिलाफ FIR रद्द, कोर्ट में IIT वाली क्या दलील दी?

T20 वर्ल्ड कप का मैच हारने के बाद दी थी धमकी

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virat koshli anushka sharma daughter
ये मामला 2021 के टी 20 वर्ल्ड कप से जुड़ा है | फाइल फोटो: आजतक
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अभय शर्मा
11 अप्रैल 2023 (अपडेटेड: 11 अप्रैल 2023, 09:41 AM IST)
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विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की बेटी को रेप की धमकी देने वाले इंजीनियर के खिलाफ FIR खारिज हो गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गडकरी और जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने सोमवार, 10 अप्रैल को ये फैसला सुनाया. आजतक से जुड़ीं विद्या के मुताबिक इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा एक सहमति हलफनामा कोर्ट में दिया गया, इसमें आरोपी रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने की बात कही गई. इस मामले में शिकायतकर्ता विराट-अनुष्का के मैनेजर थे. इसके अलावा आरोपी ने कोर्ट से कहा कि वो एक मेधावी IIT-JEE रैंक होल्डर रह चुका और ये मामला उसके भविष्य की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा. इन दलीलों के बाद अदालत ने FIR और चार्जशीट ख़ारिज कर दी.

टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान किया था ट्वीट

ये मामला साल 2021 का है. इस साल हुए टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से मैच हार गई थी. इससे नाराज रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर विराट कोहली के परिवार और उनकी बेटी वामिका को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया था.

इस मामले में दिल्‍ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने सख्ती दिखाई थी. उन्होंने कहा था,

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इसके बाद मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने आरोपी रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी को हैदराबाद से गिरफ़्तार किया था. गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने की थी. अकुबाथिनी की गिरफ्तारी के बाद पता लगा कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. उसने आईआईटी हैदराबाद से बीटेक किया है.

गिरफ्तारी के दो हफ्ते बाद ही जमानत मिली थी

इस मामले में 27 नवंबर, 2021 को मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अकुबाथिनी को जमानत दे दी थी. मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत का कहना था कि अकुबाथिनी द्वारा पोस्ट की गई टिप्पणियों और इसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों पर विचार करें तो इसमें सीधे क्रिकेटर या उनके परिवार के बारे में नहीं लिखा गया है.

उन्होंने आगे कहा था कि रामनागेश अकुबाथिनी के खिलाफ ज्यादातर आरोप जमानती हैं, और सिर्फ इसलिए कि मामला भारतीय क्रिकेट टीम के एक सम्मानित सदस्य से जुड़ा है, उनकी जमानत को खारिज नहीं किया जा सकता.

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