ससुर ने किया प्रेग्नेंट महिला का रेप, पति बोला- "शरीयत के हिसाब से अब ये मेरी मां"!
पाड़िता ने पति ने कथित तौर पर कहा कि शरीयत के मुताबिक, पिता के साथ शरीरिक संबंध बनाने पर वो महिला को अपने साथ नहीं रख सकता.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर में 50 साल के शख्स ने कथित तौर पर अपनी गर्भवती बहू का रेप किया. मदद की आस में पीड़िता अपने पति के पास गई. आरोप है कि घटना का पता चलने पर पति ने मदद करने की बजाय महिला के साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया. पति ने कथित तौर पर ये कहते हुए उसे छोड़ दिया कि पिता के साथ संबंध बनाने के बाद वो उसकी मां बन गई है.
इंडिया टुडे से जुड़े संदीप सैनी की रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2022 में ककरौली थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला की शादी सिकंदरपुर गांव के रहने वाले युवक के साथ हुई थी. पीड़िता के साथ कथित तौर पर 5 जुलाई को रेप हुआ. तब महिला सात महीने की गर्भवती थी. शिकायत के अनुसार, महिला का पति अपनी मां को दवाई दिलाने गया था और वो घर पर अकेली थी. तभी आरोपी ससुर ने कथित तौर पर महिला के साथ रेप किया. आरोप है कि उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी.
जब पीड़िता ने पति को घटना की जानकारी मिली तो उसने कथित तौर पर कहा कि शरीयत के मुताबिक, पिता के साथ शरीरिक संबंध बनाने पर वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता. वो अब उसकी मां हो गई है. आरोप है कि पति ने पीड़िता को अपनी मां बताया और उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया. इसके बाद पीड़िता अपने मायके चली गई और 5 सितंबर को मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई.
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पुलिस ने आरोपी ससुर के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया है. वहीं आरोपी पति के खिलाफ धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला केस दर्ज हुआ.
इससे पहले, 2005 में मुजफ्फरपुर से इस तरह का एक और मामला सामने आया था. वहां के कूकरा गांव में रहने वाले एक शख्स ने अपनी बहू के साथ रेप किया था. आरोपी को हाई कोर्ट ने सजा भी सुनाई गई थी. तब मुस्लिम समुदाय की पंचायत ने महिला का निकाह खारिज करते हुए फरमान जारी किया कि वो अपने पति को बेटा माने.
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