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जंजीर से बांधकर रखा, आश्रम में दो साल तक बच्ची का रेप किया, आरोपी बाबा गिरफ्तार!

पीड़िता अनाथ है. दो साल पहले उसकी नानी ने ज्ञानानंद आश्रम से जुड़े अनाथालय में उसे भर्ती कराया था. जैसे तैसे वो आश्रम से भागने में कमयाब हुई.

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alleged godman arrested for raping 15 year old girl chained in bedroom for two years Visakhapatnam
15 साल की बच्ची से दो साल तक रेप के आरोप में 'संत' अरेस्ट (फोटो- ट्विटर)
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ज्योति जोशी
21 जून 2023 (Updated: 21 जून 2023, 09:55 AM IST) कॉमेंट्स
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आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के एक अनाथालय में नाबालिग के साथ बार-बार रेप (Minor Rape) का मामला सामने आया है. आरोप है कि 15 साल की एक लड़की के साथ दो साल तक बलात्कार किया गया. पीड़िता ने बताया कि उसे आश्रम के एक कमरे में जंजीर से बांधकर रखा गया था. ढंग से खाना भी नहीं मिलता था. आरोपी का नाम पूर्णानंद सरस्वती (Poornananda Saraswati) है. उम्र 63 साल. वो खुद को संत बताता है.

हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े श्रीनिवास राव अपरासु ने मामले पर रिपोर्ट तैयार की है. बीते 19 जून की रात को पुलिस ने पूर्णानंद को हिरासत में लिया.

दिशा पुलिस स्टेशन के ACP विवेकानंद ने बताया कि आरोपी वेंकोजिपलेम क्षेत्र में ‘स्वामी ज्ञानानंद आश्रम’ चलाता है. आश्रम के तहत एक अनाथालय और एक वृद्धाश्रम भी चलाया जाता है. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता राजामहेंद्रवरम की रहने वाली है. छोटी उम्र में ही उसने अपने माता-पिता को खो दिया था जिसके बाद उसकी नानी ने पांचवीं क्लास की पढ़ाई के बाद ज्ञानानंद आश्रम से जुड़े अनाथालय में उसे भर्ती कराया था. वो दो साल से आश्रम में रह रही थी.

नाबालिग ने शिकायत में क्या बताया?

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पिछले दो साल से आरोपी ने उसे एक कमरे में जंजीर से बांधकर प्रताड़ित किया और बार-बार उसका रेप किया. नाबालिग ने आरोप लगाया कि पूर्णानंद उसे हर रात अपने बेडरूम में ले जाता था और उसके साथ बलात्कार करता था. लड़की ने बताया कि उसे ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता था.

रिपोर्ट के मुताबिक, 13 जून को पीड़िता अनाथालय में काम करने वाली एक महिला की मदद से वहां से भाग निकली और ट्रेन से विजयवाड़ा पहुंची. यात्रा के दौरान उसने एक साथी महिला यात्री को सारी बात बताई. इसके बाद स्थानीय बाल कल्याण समिति की मदद से मामला पुलिस में दर्ज हुआ.

मामला विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम शिफ्ट कर दिया गया है. आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376 (रेप) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

मामले पर आरोपी का कहना है कि आश्रम की जमीन हड़पने की कोशिश में कुछ लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रची है. ACP ने बताया कि पूर्णानंद को 2012 में भी एक 13 साल की एक लड़की के साथ रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

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