"मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं", सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार
केंद्र सरकार ने कहा कि यौन संबंध पति और पत्नी के बीच संबंधों के कई पहलुओं में से एक है जिस पर उनके विवाह की नींव टिकी होती है. भारत के सामाजिक और कानूनी परिवेश में विवाह संस्था की प्रकृति को देखते हुए इसे सुरक्षित करना आवश्यक है.
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सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता. (फोटो- PTI)
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वीडियो: मैरिटल रेप पर हाईकोर्ट में दिया गया सरकार का ये बयान पिछले से काफी अलग है!

