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"मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं", सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार

केंद्र सरकार ने कहा कि यौन संबंध पति और पत्नी के बीच संबंधों के कई पहलुओं में से एक है जिस पर उनके विवाह की नींव टिकी होती है. भारत के सामाजिक और कानूनी परिवेश में विवाह संस्था की प्रकृति को देखते हुए इसे सुरक्षित करना आवश्यक है.

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3 अक्तूबर 2024 (पब्लिश्ड: 08:27 PM IST)
No Need To Criminalise Marital Rape Centre Says To Supreme Court
सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता. (फोटो- PTI)

Story Summary

वीडियो: मैरिटल रेप पर हाईकोर्ट में दिया गया सरकार का ये बयान पिछले से काफी अलग है!

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