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अपने बर्थडे पर पार्टी करके लौट रहा था, 18 टायर वाले ट्रक ने टक्कर मारी, मौत हो गई

मुंबई के वडाला इलाके की घटना है, परिवार के साथ बाहर डिनर किया, फिर कमलेश दोस्त के साथ पार्टी करके स्कूटर से घर लौट रहे थे

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कमलेश परिवार के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने एक रेस्टोरेंट में गए थे | दोनों प्रतीकात्मक फोटो: इंडिया टुडे
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अभय शर्मा
21 सितंबर 2023 (Updated: 21 सितंबर 2023, 08:05 AM IST) कॉमेंट्स
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जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं. खुशी कब गम में तब्दील हो जाए, कोई नहीं जानता. कमलेश सिंघल भी सोमवार (18 सितंबर) को बहुत खुश थे. सुबह से ही घर में एक अलग रौनक थी. कमलेश का जन्मदिन जो था, 38वां जन्मदिन. बच्चों ने सुबह से प्लानिंग की हुई थी कि आज पापा का बर्थडे केक किसी रेस्टोरेंट में काटेंगे, बाहर खाना खाएंगे. शाम होते ही कमलेश परिवार के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने एक रेस्टोरेंट में गए. खाना खाकर परिवार को घर पर छोड़ा, फिर बाहर चले गए. कुछ देर बाद उनकी मौत की खबर आ गई.

ये घटना मुंबई की है. मुंबई पुलिस के मुताबिक कमलेश सिंघल वडाला के कोरबा मिठाघर इलाके में रहते थे. परिवार के साथ डिनर करने के बाद वो अपने दो दोस्तों महेंद्र पानमंद और महेश सोनावणे से मिले. पार्टी करने का प्लान था, तो तीनों स्कूटर से निकल गए और पार्टी की, साथ में थोड़ी शराब भी पी. इसके बाद कमलेश और महेंद्र ने तय किया कि महेश को उसके घर छोड़ते हुए निकल जाएंगे.

अधिकारियों के मुताबिक इन दोनों ने महेश को उसके घर पर छोड़ा और फिर स्कूटर से अपने घरों के लिए निकल गए. एक अधिकारी के मुताबिक जब इनका स्कूटर वडाला-चेंबूर लिंक रोड पर पहुंचा तो एक्सीडेंट हो गया. एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया,

'जब वे शांतिनगर इलाके के पास थे, तो उन्होंने बाईं ओर से एक 18 पहियों वाले ट्रेलर को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेलर ने उनके वाहन को टक्कर मार दी. पीछे बैठे कमलेश स्कूटर से गिर गए और ट्रेलर के पिछले टायर के नीचे आ गए.'

इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक कमलेश के दोस्त महेंद्र को मामूली चोटें आई हैं. कमलेश के घर जब उनकी मौत की खबर पहुंची तो परिवार हैरान रहा गया. सभी का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ट्रेलर का नंबर ट्रेस कर चालक की तलाश कर रही है. ड्राइवर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 304ए (लापरवाही के चलते मौत होना) और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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