The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • News
  • lalu prasad yadav sentenced for five years in fifth fodder scam case

चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा, 139 करोड़ की अवैध निकासी का मामला

कोर्ट ने लालू यादव पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया

Advertisement
Lalu Yadav
राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव. (तस्वीर: पीटीआई)
pic
अभय शर्मा
21 फ़रवरी 2022 (Updated: 21 फ़रवरी 2022, 09:16 AM IST) कॉमेंट्स
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुखिया लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में पांच साल की सजा सुनाई गई है. सोमवार, 21 फरवरी को स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया. उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लालू प्रसाद यादव के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी. लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था. कोर्ट ने तब सजा का ऐलान नहीं किया था. सोमवार को आज कोर्ट की कार्यवाही ऑनलाइन हुई, लालू ऑनलाइन ही इसमें शामिल हुए. क्या है डोरंडा कोषागार मामला? चारा घोटाले का यह सबसे बड़ा मामला साल 1990 से 1995 के बीच का है. लेकिन इसका पता साल 1996 में उस वक्त लगा था, जब कुछ सरकारी अधिकारियों ने फर्जी खर्चे की रिपोर्ट्स जमा की थीं. इसके बाद सामने आया कि डोरंडा कोषागार से करोड़ों रुपये निकाले गए और बिना वेरिफिकेशन के फर्जी खर्च की रिपोर्ट दिखाई गईं. यह घोटाला सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा पर भी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था. अदालत ने उन्हें दोषी भी करार दिया था, लेकिन बाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था. अदालत ने कहा था कि जगन्नाथ मिश्रा पर इस मामले में सीधे तौर पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है. डोरंडा कोषागार मामले में 99 आरोपी डोरंडा कोषागार से जुड़े घोटाले में शुरुआत में 170 आरोपी थे. इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है. फिर दीपेश चांडक और आरके दास समेत सात आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया. वहीं सुशील झा और पीके जायसवाल ने कोर्ट के फैसले से पहले ही खुद को दोषी मान लिया था. वहीं मामले में छह नामजद आरोपी फरार हैं. मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉ केएम प्रसाद सहित 99 आरोपी हैं. किस केस में लालू को हुई कितनी सजा आजतक के सत्यजीत राय की खबर के मुताबिक RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इससे पहले चारा घोटाले से जुड़े चार अन्य मामलों में करीब 21 साल की सजा सुनाई गई थी. इनमें दुमका, देवघर और चाईबासा के दो मामले शामिल थे. चाईबासा का पहला मामला 37 करोड़ की अवैध निकासी का था, उसमें लालू को पांच साल की सजा हुई थी. देवघर कोषागार से 79 लाख की निकासी के मामले में आरजेडी मुखिया को 3.5 साल की सजा हुई थी. फिर चाईबासा के दूसरे मामले में 33.13 लाख की अवैध निकासी को लेकर उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी. इसके अलावा दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को सात साल की सजा हुई थी. इन सभी मामलों में उन्हें करीब 1 करोड़ जुर्माना भी भरना पड़ा था. फिलहाल लालू यादव जमानत पर बाहर हैं. लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है. तबियत ठीक न होने के चलते ही उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली थी.

Advertisement