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लेखपाल को जातिसूचक गाली देने के मामले में पति-पत्नी बरी, पलट कर लगाए 'भू माफ़िया' के आरोप

ज़िला अदालत के समन के बाद पति-पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है. ये कहते हुए कि उन्हें लेखपाल की जाति ही नहीं मालूम थी, तो केस नहीं बनता.

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22 मई 2024 (पब्लिश्ड: 01:27 PM IST)
allahabad high court
इलाहाबाद हाई कोर्ट की सांकेतिक तस्वीर.

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वीडियो: सोशल लिस्ट: महंगा पड़ा यूट्यूबर भोलू भाटी को Vlog में पत्नी को जातिसूचक शब्द कहना, हुए अरेस्ट

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