लेखपाल को जातिसूचक गाली देने के मामले में पति-पत्नी बरी, पलट कर लगाए 'भू माफ़िया' के आरोप
ज़िला अदालत के समन के बाद पति-पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है. ये कहते हुए कि उन्हें लेखपाल की जाति ही नहीं मालूम थी, तो केस नहीं बनता.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट की सांकेतिक तस्वीर.
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